{"_id":"63ef25cee575377d9203ece1","slug":"shri-krishna-janmasthan-idgah-case-order-reserved-on-point-of-hearing-in-thakur-keshavdev-case-2023-02-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: ठाकुर केशवदेव केस में सुनवाई के बिंदु पर आदेश सुरक्षित, 23 फरवरी को निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: ठाकुर केशवदेव केस में सुनवाई के बिंदु पर आदेश सुरक्षित, 23 फरवरी को निर्णय
Fri, 17 Feb 2023 12:29 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 17 Feb 2023 12:29 PM IST
सार
इस संबंध में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके द्वारा अदालत से मांग की गई है कि केस में ईदगाह पर अमीन सर्वे संबंधी सुनवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मथुरा में ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर दावा करने वाले एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के वाद में एडीजे (षष्टम) अभिषेक पांडेय की अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।
विज्ञापन
पक्षकार ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस के स्थायित्व के बिंदु पर आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई संबंधी आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी। जिला जज की अदालत से केस अपर जिला जज (षष्टम) में सुनवाई के लिए आया। दोनों पक्ष अदालत में अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को अदालत को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय देना था परंतु अदालत ने आदेश को सुरक्षित करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है।
विज्ञापन
इस संबंध में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके द्वारा अदालत से मांग की गई है कि केस में ईदगाह पर अमीन सर्वे संबंधी सुनवाई होनी चाहिए। प्रतिवादी ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने अदालत को बताया है कि केस में पहले यह तय हो जाना चाहिए कि केस सुनने योग्य है भी या नहीं। दोनों पक्ष अदालत मेें पेश हुए।
विज्ञापन