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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: पक्षकार ने पुरातत्व विभाग को दिए नोटिस, मस्जिद की सीढ़ियों में दफन ठाकुरजी को वापस किया जाए

Thu, 02 Jun 2022 08:21 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 02 Jun 2022 08:21 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण के पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का दावा है कि औरंगजेब ने केशवदेव जी के विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन किया है। 

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Shri Krishna Janmabhoomi case advocate notices to the officials of the Archaeological Department
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ठाकुर केशवदेव जी के विग्रह को औरंगजेब द्वारा आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दफनाए जाने के मामले में अदालत जाने से पहले श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिए हैं। बता दें कि 27 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने पक्षकार का दावा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को नोटिस न दिए जाने के चलते वापस कर दिया था।

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पक्षकार ने यूनियन ऑफ इंडिया बजरिये केंद्रीय सचिव दिल्ली, डायरेक्टर जनरल आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 24 तिलक मार्ग नई दिल्ली, अधीक्षक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा माल रोड आगरा व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मथुरा म्यूजियम रोड को पार्टी बनाया है। 

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महेंद्र प्रताप सिंह ने किया यह दावा 

महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि औरंगजेब ने वर्ष 1670 में मथुरा के ठाकुर केशवदेव जी के मंदिर को ध्वस्त कर देव विग्रहों को जामा मस्जिद आगरा ले गया। औरंगजेब ने देव विग्रहों को बेगम साहिबा जिसे कुदशिया बेगम की मस्जिद अथवा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कर दिया था, ताकि पैरों से देव विग्रह कुचले जाते रहें। पक्षकार ने नोटिस में तथ्यों की पुष्टि के लिए कई इतिहासकारों की पुस्तकों का भी उल्लेख किया है।

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दो माह में देना होगा जवाब

नोटिस में दो माह के अंदर उक्त ठाकुर केशवदेव अथवा ठाकुर केशव राय के श्री विग्रहों को कटरा केशवदेव मंदिर के सुपुर्द करने को कहा है। पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने सभी पार्टियों को नोटिस दे दिए हैं। इसके दो माह बाद वह इस संबंध में अदालत में दावा करेंगे। 

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