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UP News: धोखाधड़ी के मामले में जूता उद्यमी गिरफ्तार, भेजा गया जेल; 80 लाख लेने के बाद नहीं दिया

Wed, 24 Jul 2024 11:22 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 24 Jul 2024 11:22 AM IST
सार

ताजनगरी में धोखाधड़ी के मामले में जूता उद्यमी गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में जेल भेजा गया। 80 लाख लेने के बाद नहीं दिया। 

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Shoe businessman arrested in Agra fraud case did not pay after taking 80 lakh rupees
arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ताजनगरी आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को जूता कारोबारी अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल विजय तोमर को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेजा है। उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। उन पर राना ओवरसीज की निदेशक ने केस दर्ज कराया था। 

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आरोप लगाया कि व्यापार में धोखाधड़ी की गई। 30 अगस्त 2023 को आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैंबर (एफमेक) के पूर्व अध्यक्ष एएस राना की पत्नी सुनीता राना ने थाना सिकंदरा में केस दर्ज कराया। उनकी सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में राना ओवरसीज के नाम से शू कंपनी है। 
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उन्होंने आरोप लगाया कि एवीएस इंटरनेशनल के निदेशक अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल विजय तोमर ने वर्ष 2020 में व्यापारिक डील की थी। अफ्रीकन देश घाना में व्यापार का झांसा दिया। जिसके आधार पर राना ओवरसीज ने 3.22 करोड़ रुपये के जूते तैयार कर दिए।
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आरोप है कि एवीएस इंटरनेशनल ने सिर्फ 2.60 लाख रुपये का मैटेरियल दिया। 80 लाख रुपये का ही भुगतान कराया। बार-बार मांगने पर भी भुगतान नहीं किया गया। मामले में कोर्ट के आदेश पर कमलेश कुमार तोमर, विजय तोमर, प्रशांत कुमार, मलिका तोमर, देविका तोमर, हार्दिक चौहान, जोजफ किरण रेड्डी आदि के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया गया।


थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में सुनीता राना ने विजय तोमर के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने एवीएस इंटरनेशनल के निदेशक विजय तोमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया।

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