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आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा, कड़ी सुरक्षा में आरोपी भेजा जेल
Wed, 02 Dec 2020 05:13 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 02 Dec 2020 05:13 AM IST
सार
17 मार्च 2019 को थाना सिरसागंज क्षेत्र के एक गांव में इस घटना को दिया था अंजाम
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विस्तार
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म एवं गला दबाकर हत्या करने के दोषी को फांसी (मृत्यु दंड) की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को न्यायालय से जेल भेज दिया गया।
मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के एक गांव का है। 17 मार्च 2019 को रात आठ बजे आठ वर्षीय बालिका को बंटू उर्फ शिवशंकर पुत्र अतर सिंह दस रुपया का नोट देने का लालच देकर उसे खेतों की ओर ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गला दबाकर हत्या की थी। शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया था। मामले में मां ने थाना सिरसागंज में एफआईआर दर्ज कराई थी।
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे के न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें 11 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए। डॉ. प्रदीप कुमार ने गला दबाकर हत्या एवं डॉ. साधना राठौर ने कहा कि दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
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शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए कई मामले रखे। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने पत्रावली का परीक्षण करने के उपरांत आरोपी बंटू उर्फ शिवशंकर को हत्या एवं दुष्कर्म के लिए दोषी मानते हुए फांसी (मृत्यु दंड) की सजा सुनाई है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया।
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मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के एक गांव का है। 17 मार्च 2019 को रात आठ बजे आठ वर्षीय बालिका को बंटू उर्फ शिवशंकर पुत्र अतर सिंह दस रुपया का नोट देने का लालच देकर उसे खेतों की ओर ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गला दबाकर हत्या की थी। शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया था। मामले में मां ने थाना सिरसागंज में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे के न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें 11 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए। डॉ. प्रदीप कुमार ने गला दबाकर हत्या एवं डॉ. साधना राठौर ने कहा कि दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
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शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए कई मामले रखे। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने पत्रावली का परीक्षण करने के उपरांत आरोपी बंटू उर्फ शिवशंकर को हत्या एवं दुष्कर्म के लिए दोषी मानते हुए फांसी (मृत्यु दंड) की सजा सुनाई है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया।