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Agra News: हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को सात वर्ष सश्रम कारावास

Sat, 31 Aug 2024 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 31 Aug 2024 11:39 PM IST
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Seven years rigorous imprisonment to three accused of attempt to murder
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय मोहम्मद आरिफ की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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नदरई निवासी ईद मुहम्म्द, उसका भाई इकराम और चचेरा भाई नूरुद्दीन 21 मार्च 2010 को कासगंज आए थे। ईद मुहम्मद व इकराम एक बाइक से तथा नूरुद्दीन दूसरी बाइक से दोपहर के समय अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी बिड़ला हॉस्पीटल के समीप नूरुद्दीन के ऊपर कासगंज निवासी राज माहेश्वरी, सतीश माहेश्वरी, राकेश माहेश्वरी एवं एटा निवासी सुमित बह्म भट्ट ने रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किए थे।
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जिसमें नूरुद्दीन की गर्दन और जबड़े में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुए। सदर कोतवाली में चारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान सहअभियुक्त राकेश माहेश्वरी फरार हो गया है जिसके विरुद्ध वारंट और कुर्की की कार्रवाई की गई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। राज माहेश्वरी, सतीश माहेश्वरी, सुमित बह्म भट्ट पर दोष सिद्ध हो गया। प्रत्येक दोषी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया गया है। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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