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Agra News: चोरी के दो दोषियों को सात साल की सजा

Wed, 31 Jul 2024 03:17 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 31 Jul 2024 03:17 AM IST
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Seven years imprisonment to two accused of theft
कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद के न्यायालय ने 24 साल पहले रात में घर में घुसकर चोरी करने के दो दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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लक्ष्मीगंज निवासी अशोक सिसोदिया के घर में घुसकर चोरों ने 22 फरवरी 2000 को रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए भजन लाल, तिलक सिंह व वासुदेव निवसी सेवर ढोलना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भजनलाल की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो गई। इससे भजनलाल के खिलाफ सभी कार्रवाई स्थगित कर दी। अभियोजन अधिकारी ने दोनों पर धारा 457 के तहत दोष सिद्ध किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों आरोपियों पर धारा 380 511 के तहत न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर दोष मुक्त कराया। कोर्ट में धारा 457 का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दोषियों को सात- सात साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया।
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