फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Seven years imprisonment for raping a teenager

Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी का सात साल की सजा

Wed, 04 Jan 2023 11:29 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jan 2023 11:29 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for raping a teenager
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिखा प्रधान ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। साथ ही उसे सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अंमापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 4 दिसंबर 2017 की सुबह 9 बजे मंदिर गई थी। इसके बाद किशोरी लापता हो गई। आरोप है कि किशोरी को गांव के पवन, जितेंद्र व आकाश बहला फुसला कर भगा ले गए। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने किशोरी को दिल्ली से बरामद कर पवन और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कराए। जिसमे किशोरी ने पवन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश की। जितेंद्र के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने भी पैरवी की ताकि दोषी को सजा मिल सके। कोर्ट ने पवन को धारा 3/4 यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये किशोरी के नैसर्गिक पिता को उसके जीवन यापन के लिए दिए जाने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed