फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sentenced to three years in a deadly attack

जानलेवा हमला करने में तीन साल की सजा

Sat, 20 Feb 2021 11:17 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 11:17 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to three years in a deadly attack
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र के गांव बरा में चार साल पहले चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने वाले गोरखनाथ उर्फ इंद्रेश को जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

थाना बेवर के बरा निवासी वीरपाल का अपने चचेरे भाई गोरखनाथ उर्फ इंद्रेश से विवाद हो गया। गोरखनाथ ने उसकी पिटाई करने के बाद उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। फायर करने के बाद गोरखनाथ तमंचा लेकर मौके से भाग गया। वीरपाल के पिता विशुनदयाल ने गोरखनाथ के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने गोरखनाथ केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने सजा देने की दलील दी। जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed