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जानलेवा हमला करने में तीन साल की सजा
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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र के गांव बरा में चार साल पहले चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने वाले गोरखनाथ उर्फ इंद्रेश को जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना बेवर के बरा निवासी वीरपाल का अपने चचेरे भाई गोरखनाथ उर्फ इंद्रेश से विवाद हो गया। गोरखनाथ ने उसकी पिटाई करने के बाद उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। फायर करने के बाद गोरखनाथ तमंचा लेकर मौके से भाग गया। वीरपाल के पिता विशुनदयाल ने गोरखनाथ के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने गोरखनाथ केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने सजा देने की दलील दी। जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना बेवर के बरा निवासी वीरपाल का अपने चचेरे भाई गोरखनाथ उर्फ इंद्रेश से विवाद हो गया। गोरखनाथ ने उसकी पिटाई करने के बाद उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। फायर करने के बाद गोरखनाथ तमंचा लेकर मौके से भाग गया। वीरपाल के पिता विशुनदयाल ने गोरखनाथ के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने गोरखनाथ केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने सजा देने की दलील दी। जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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