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छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

Tue, 16 Feb 2021 11:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Feb 2021 11:54 PM IST
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Sentenced to four years for molestation accused
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने दोषी पाकर चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शहर के एक मोहल्ला की रहने वाली एक किशोरी को मोहल्ले केे ही अमित कुमार उर्फ भोला ने 20 मई 2014 की रात 11:30 बजे घर के बाहर दबोच लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। किशोरी के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों को आते देख अमित भाग गया। किशोरी के पिता ने अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके अमित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने अमित केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। मुकदमे में हुई गवाही के आधार पर अमित को छेड़छाड़ करने का दोषी पाकर चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
संदीप पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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