फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   senior advocate of Agra filed PIL in SC regarding electronic monitoring of traffic rules and e-challan

UP News: मंत्री हों या विधायक, पुलिस या फिर..., तीसरी आंख से होगा चालान; भरना होगा जुर्माना

Sun, 01 Sep 2024 10:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 01 Sep 2024 10:34 PM IST
सार

ताजनगरी में मंत्री हों या विधायक, पुलिस या फिर कोई और वीआईपी। यातायात नियमों का उलंघन करने पर ई-चालान होगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
senior advocate of Agra filed PIL in SC regarding electronic monitoring of traffic rules and e-challan
cctv/ e-challan/ई-चालान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में मंत्री हो या विधायक। पुलिस हो या पत्रकार। यातायात का नियम तोड़ा, तो तीसरी आंख पकड़ लेगी। घर बैठे जुर्माना चालान पहुंच जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।

विज्ञापन


मोती लाल नेहरू रोड निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने यातायात नियमों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी व ई-चालान मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि देशभर में कई लाख किमी. सड़क नेटवर्क है। 37 करोड़ से अधिक वाहन हैं। 
विज्ञापन


यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या महज 76 हजार है। ऐसे में यह संभव नहीं कि यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिसकर्मी निगरानी रख सकें। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को अनिवार्य किया है। जिसका शत प्रतिशत पालन नहीं हो रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed