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Agra News: आगरा में 30 नवंबर तक धारा 163 लागू
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आगरा। आगामी त्योहारों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट में 1 से 30 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (आईपीसी की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सचिंद्र पटेल ने आदेश जारी कर सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस और जमावड़े पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश दिए हैं।
अपार पुलिस आयुक्त ने आदेशित किया है कि जिले में पांच या अधिक लोगों का समूह बिना अनुमति एकत्र नहीं होगा। बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना और जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। ईंट-पत्थर, कांच की बोतल या चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एकत्र करने पर रोक रहेगी। अफवाह फैलाने, भड़काऊ पर्चे बांटने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक मार्ग बाधित करने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को खड़ा करने पर भी कार्रवाई होगी।
ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साउंड सिस्टम पर निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। ड्रोन संचालन में भी नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।
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अपार पुलिस आयुक्त ने आदेशित किया है कि जिले में पांच या अधिक लोगों का समूह बिना अनुमति एकत्र नहीं होगा। बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना और जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। ईंट-पत्थर, कांच की बोतल या चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एकत्र करने पर रोक रहेगी। अफवाह फैलाने, भड़काऊ पर्चे बांटने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक मार्ग बाधित करने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को खड़ा करने पर भी कार्रवाई होगी।
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ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साउंड सिस्टम पर निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। ड्रोन संचालन में भी नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।