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करेंसी एक्सचेंज के लिए प्रशासन ने खींचा खाका
करेंसी एक्सचेंज के लिए प्रशासन ने खींचा खाका
Updated Thu, 10 Nov 2016 01:01 AM IST
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गुरुवार से बैंकों और डाकघरों में करेंसी एक्सचेंज के लिए प्रशासन और बैंक प्रबंधकों ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। लोगों को असुविधा न हो इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
डीएम गौरव दयाल के अनुसार, नोट बदलने के लिए बैंकों में अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। बैंकों में नये नोटों की कमी न हो इसके लिए आसपास की बैंकों को तालमेल के निर्देश दिए गए हैं। एक बैंक में कैश खत्म होने पर दूसरी बैंक से कैश उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा। वहीं, डीएम ने अग्रणी बैंक प्रबंधक पंकज सक्सेना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत शहर में भी पुराने नोट बदलने या धनराशि जमा करने के संबंध में प्रक्रिया जारी की है।
इनसेट
ये हैं नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया
. 1000 -500 के पुराने नोट किसी भी बैंक शाखा अथवा प्रधान डाकघर या उपडाकघर में बदले जा सकते हैं।
. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 4000 रुपये तक का विनिमय प्रार्थना पत्र के साथ कर सकता है। इतनी धनराशि के विनिमय लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्धारित प्रारूप के साथ पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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. अगर धनराशि 4000 रुपये से अधिक है तो उसे बैंक खाते में ही जमा कराना होगा। ये राशि विभिन्न स्थानों पर लगी कैश डिपॉजिट मशीन में भी जमा कराई जा सकती हैं।
. बैंक खाते से निकासी के लिए निकासी पर्ची अथवा चेक से प्रतिदिन 10,000 रुपये निकाले जा सकते हैं एवं एक सप्ताह में ये राशि 20,000 रुपये तक ही सीमित हैं। फिलहाल ये सीमा 24 नवंबर 2016 तक के लिए है।
. 18 नवंबर 2016 तक एटीएम द्वारा 2000 रुपये प्रति एटीएम कार्ड प्रतिदिन निकाले जा सकेंगे। 19 नवंबर से ये सीमा 4000 रुपये हो जाएगी।
. अन्य तकनीकी माध्यम जैसे क्लीयरिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट आदि की सेवाएं सुचारु रूप से चलेंगी।
. विनिर्दिष्ट नोटों के विनिमय की समय सीमा 30 दिसंबर 2016 है। जो इस समय सीमा में नोटों का विनिमय नहीं कर पाएंगे तो उन्हें आरबीआई के दफ्तरों में जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद इन्हें जमा कराने का अंतिम मौका दिया जाएगा।
इनसेट
पहचान पत्र लाना अनिवार्य
नोट बदलने या जमा करने के लिए एक फार्म भरना अनिवार्य होगा। इसी फार्म के साथ बैंकों या डाकघरों में पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। इसमें कुल धनराशि के अलावा 1000 व 500 रुपये के नोटों का विवरण भी देना होगा। साथ ही पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड या सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ ले जाना होगा।
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डीएम गौरव दयाल के अनुसार, नोट बदलने के लिए बैंकों में अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। बैंकों में नये नोटों की कमी न हो इसके लिए आसपास की बैंकों को तालमेल के निर्देश दिए गए हैं। एक बैंक में कैश खत्म होने पर दूसरी बैंक से कैश उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा। वहीं, डीएम ने अग्रणी बैंक प्रबंधक पंकज सक्सेना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत शहर में भी पुराने नोट बदलने या धनराशि जमा करने के संबंध में प्रक्रिया जारी की है।
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ये हैं नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया
. 1000 -500 के पुराने नोट किसी भी बैंक शाखा अथवा प्रधान डाकघर या उपडाकघर में बदले जा सकते हैं।
. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 4000 रुपये तक का विनिमय प्रार्थना पत्र के साथ कर सकता है। इतनी धनराशि के विनिमय लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्धारित प्रारूप के साथ पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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. अगर धनराशि 4000 रुपये से अधिक है तो उसे बैंक खाते में ही जमा कराना होगा। ये राशि विभिन्न स्थानों पर लगी कैश डिपॉजिट मशीन में भी जमा कराई जा सकती हैं।
. बैंक खाते से निकासी के लिए निकासी पर्ची अथवा चेक से प्रतिदिन 10,000 रुपये निकाले जा सकते हैं एवं एक सप्ताह में ये राशि 20,000 रुपये तक ही सीमित हैं। फिलहाल ये सीमा 24 नवंबर 2016 तक के लिए है।
. 18 नवंबर 2016 तक एटीएम द्वारा 2000 रुपये प्रति एटीएम कार्ड प्रतिदिन निकाले जा सकेंगे। 19 नवंबर से ये सीमा 4000 रुपये हो जाएगी।
. अन्य तकनीकी माध्यम जैसे क्लीयरिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट आदि की सेवाएं सुचारु रूप से चलेंगी।
. विनिर्दिष्ट नोटों के विनिमय की समय सीमा 30 दिसंबर 2016 है। जो इस समय सीमा में नोटों का विनिमय नहीं कर पाएंगे तो उन्हें आरबीआई के दफ्तरों में जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद इन्हें जमा कराने का अंतिम मौका दिया जाएगा।
इनसेट
पहचान पत्र लाना अनिवार्य
नोट बदलने या जमा करने के लिए एक फार्म भरना अनिवार्य होगा। इसी फार्म के साथ बैंकों या डाकघरों में पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। इसमें कुल धनराशि के अलावा 1000 व 500 रुपये के नोटों का विवरण भी देना होगा। साथ ही पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड या सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ ले जाना होगा।