{"_id":"6a9736c88083f3abc90f671b","slug":"rules-flouted-kilns-demolished-agra-news-c-25-1-agr1008-1148806-2026-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: धुएं में उड़ाए नियम...ध्वस्त कराईं भट्ठियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: धुएं में उड़ाए नियम...ध्वस्त कराईं भट्ठियां
विज्ञापन
होटल में मिली भट्ठी को तोड़ता नगर निगम कर्मी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगरा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कोयला और लकड़ी जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी होटलों में कोयले से भट्ठियां जलाई जा रही हैं। मंगलवार को नगर निगम ने ताजनगरी फेज-1 में दो होटलों पर छापा मारकर कोयले से जलती भट्ठियां पकड़ीं। उन्हें मौके पर ही नगर निगम टास्क फोर्स ने ध्वस्त करा दिया।
नगर निगम के जोनल स्वच्छता अधिकारी ताजगंज योगेंद्र कुशवाहा ने बताया कि होटल ताज सिटी और ताज सी-वन में छापे के दौरान कोयले से संचालित भट्ठियां पाई गईं। दोनों होटल में भट्ठियों को नष्ट कराने के बाद होटल संचालकों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर एनजीटी के आदेश के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
क्षेत्र के अन्य होटल, रेस्तरां, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी कोयले के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि निगम होटल, ढाबों, रेस्तरां में कोयले के इस्तेमाल पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसी भट्ठियों को तत्काल बंद कराया जाएगा और एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
नगर निगम के जोनल स्वच्छता अधिकारी ताजगंज योगेंद्र कुशवाहा ने बताया कि होटल ताज सिटी और ताज सी-वन में छापे के दौरान कोयले से संचालित भट्ठियां पाई गईं। दोनों होटल में भट्ठियों को नष्ट कराने के बाद होटल संचालकों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर एनजीटी के आदेश के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
विज्ञापन
क्षेत्र के अन्य होटल, रेस्तरां, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी कोयले के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि निगम होटल, ढाबों, रेस्तरां में कोयले के इस्तेमाल पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसी भट्ठियों को तत्काल बंद कराया जाएगा और एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।
विज्ञापन