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UP: एडीए के पूर्व सचिव के आगे बौने हुए नियम, नक्शा निरस्त फिर भी ग्रीन बैल्ट में खड़ा होटल
Tue, 08 Jul 2025 09:50 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
देश दीपक तिवारी, अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
देश दीपक तिवारी, अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 08 Jul 2025 09:50 AM IST
सार
नक्शा निरस्त, होटल में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक और परिसर में खाली करने को नोटिस भेजाा गया। इसके बाद भी मनमानी की गई।
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आगरा विकास प्राधिकरण
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
पूर्व एडीएम और एडीए में सचिव रहे उदयीराम के आगे नियम बौने हो गए। ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर पेशेंट गेस्ट हाउस के नक्शे पर ग्रीन बैल्ट में होटल अतुल्य ताज खड़ा कर दिया। शिकायत पर नक्शा निरस्त हो गया। एडीए ने होटल में गतिविधियां बंद कर परिसर खाली करने का नोटिस थमाया। फिर भी रसूख के आगे नियम-कायदे धूल चाट रहे हैं।
अमर उजाला टीम ने रविवार को पड़ताल की। नक्शा निरस्त और गतिविधियों पर रोक के बावजूद अवैध रूप से होटल अतुल्य ताज संचालित होता मिला। शिल्पग्राम के सामने जालमा कुष्ठ रोग संस्थान है। यहां ग्रीन बैल्ट में जायदाद नंबर 22/ए-2 मौजा बसई, खसरा 538 में चिकित्सकीय भू उपयोग था। जिस पर संतोष कुमार ने मानचित्र संख्या 87/बीएफटी/4/2011-12 पर पेशेंट गेस्ट हाउस का नक्शा 29 जुलाई 2011 को स्वीकृत कराया था। पूर्व पीसीएस अधिकारी उदयीराम तब एडीए में सचिव थे। मानचित्र स्वीकृति के कुछ दिनों बाद ही उदयीराम के परिवार की कंपनी एएम क्लासिक मोटल्स प्रा.लि. ने इसे खरीद लिया। अपने रसूख के बल पर पेशेंट गेस्ट हाउस की जगह होटल का निर्माण कर लिया।
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अमर उजाला टीम ने रविवार को पड़ताल की। नक्शा निरस्त और गतिविधियों पर रोक के बावजूद अवैध रूप से होटल अतुल्य ताज संचालित होता मिला। शिल्पग्राम के सामने जालमा कुष्ठ रोग संस्थान है। यहां ग्रीन बैल्ट में जायदाद नंबर 22/ए-2 मौजा बसई, खसरा 538 में चिकित्सकीय भू उपयोग था। जिस पर संतोष कुमार ने मानचित्र संख्या 87/बीएफटी/4/2011-12 पर पेशेंट गेस्ट हाउस का नक्शा 29 जुलाई 2011 को स्वीकृत कराया था। पूर्व पीसीएस अधिकारी उदयीराम तब एडीए में सचिव थे। मानचित्र स्वीकृति के कुछ दिनों बाद ही उदयीराम के परिवार की कंपनी एएम क्लासिक मोटल्स प्रा.लि. ने इसे खरीद लिया। अपने रसूख के बल पर पेशेंट गेस्ट हाउस की जगह होटल का निर्माण कर लिया।
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शासन तक पहुंचा मामला, तब निरस्त हुआ नक्शा
इस मामले की शिकायत शासन तक पहुंची। भू स्वामित्व व अन्य बिंदुओं पर जांच की गई। जिसके बाद तत्कालीन एडीए उपाध्यक्ष मनीषा त्रिघाटिया ने 18 मई 2015 को होटल अतुल्य ताज का नक्शा निरस्त कर दिया। मानचित्र निरस्तीकरण के विरुद्ध विपक्षी ने मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की। 15 जुलाई 2024 को अपील भी मंडलायुक्त न्यायालय से निरस्त हो गई। जिसके बाद एडीए ने होटल को खाली करने और सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया। परंतु, रोक के बावजूद रविवार को होटल संचालित हो रहा था। गतिविधियां बंद करने के बजाय रविवार को होटल की रंगाई-पुताई व अन्य कार्य हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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इस मामले की शिकायत शासन तक पहुंची। भू स्वामित्व व अन्य बिंदुओं पर जांच की गई। जिसके बाद तत्कालीन एडीए उपाध्यक्ष मनीषा त्रिघाटिया ने 18 मई 2015 को होटल अतुल्य ताज का नक्शा निरस्त कर दिया। मानचित्र निरस्तीकरण के विरुद्ध विपक्षी ने मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की। 15 जुलाई 2024 को अपील भी मंडलायुक्त न्यायालय से निरस्त हो गई। जिसके बाद एडीए ने होटल को खाली करने और सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया। परंतु, रोक के बावजूद रविवार को होटल संचालित हो रहा था। गतिविधियां बंद करने के बजाय रविवार को होटल की रंगाई-पुताई व अन्य कार्य हो रहे हैं। वहीं इस संबंध में एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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आगरा में रहे एडीएम प्रोटोकॉल व वित्त एवं राजस्व
मूलरूप से गाजीपुर के रहने वाले पूर्व पीसीएस अधिकारी उदयीराम आगरा में बसपा सरकार में सबसे पहले एडीएम प्रोटोकॉल पद पर तैनात रहे। फिर 4 जून 2008 से 19 नंबर 2009 तक कलक्ट्रेट में एडीएम वित्त एवं राजस्व पद पर रहे। 2010 से 2012 तक आगरा विकास प्राधिकरण में सचिव रहे। दूसरी बार 15 अप्रैल 2012 को एडीएम वित्त एवं राजस्व रहे। आरोप है कि एडीए सचिव व एडीएम रहते ही उन्होंने इस होटल का निर्माण कराया।
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ध्वस्त किया जाएगा ग्रीन बैल्ट में बना अवैध होटल
शिकायतकर्ता शरद कुमार राव का कहना है कि होटल का निर्माण ताजमहल की ग्रीन बैल्ट में हुआ है। निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। एडीए इंजीनियर्स व अधिकारियों की मिलीभगत से होटल चल रहा है। इसे ध्वस्त किया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी।
शिकायतकर्ता शरद कुमार राव का कहना है कि होटल का निर्माण ताजमहल की ग्रीन बैल्ट में हुआ है। निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। एडीए इंजीनियर्स व अधिकारियों की मिलीभगत से होटल चल रहा है। इसे ध्वस्त किया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी।
निगरानी के लिए दोबारा की अपील
पूर्व एडीए सचिव उदयीराम ने बताया कि होटल भी गेस्ट हाउस ही होता है। मानचित्र निरस्त हुआ था। जिसके विरुद्ध अपील खारिज हो गई। अब शासन में निगरानी की अपील लंबित है। नए नाम से होटल का मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे।
पूर्व एडीए सचिव उदयीराम ने बताया कि होटल भी गेस्ट हाउस ही होता है। मानचित्र निरस्त हुआ था। जिसके विरुद्ध अपील खारिज हो गई। अब शासन में निगरानी की अपील लंबित है। नए नाम से होटल का मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे।