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लापरवाही पड़ी महंगी, पानी की पाइपलाइन तोड़ने पर ग्रीन गैस कंपनी पर 11 लाख रुपये का जुर्माना
Sun, 29 Dec 2019 12:19 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 29 Dec 2019 12:19 AM IST
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पाइपलाइन टूटने से जगह जगह धंसी सड़क
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा के आवास विकास सेक्टर- 8 में पानी की 24 इंच व्यास की पाइप लाइन तोड़ने पर ग्रीन गैस कंपनी पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जलकल विभाग ने ग्रीन गैस लिमिटेड को नोटिस भेजा है। कंपनी ने 25 दिसंबर की शाम को आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-8 ऑटो स्टैंड मोड़ पर 24 इंच राइजिंग मेन पाइप लाइन तोड़ दी थी।
जलकल महाप्रबंधक ने चेतावनी दी है कि अगर अब शहर में कहीं भी खोदाई के दौरान पाइप लाइन फटी तो जुर्माने के साथ कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
जुर्माने में जलकल विभाग ने पाइप लाइन मरम्मत, डीवाटरिंग करने, लेबर, सामान पर दो लाख रुपये का खर्च, बर्बाद हुए 90 हजार किलो लीटर पानी की कीमत 8.50 लाख रुपये और पेयजल व्यवस्था खराब करने, आम लोगों की परेशानी बढ़ने पर 50 हजार रुपये अर्थ दंड शामिल किया है।
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इस नुकसान की तुरंत भरपाई के लिए ग्रीन गैस से 11 लाख रुपये जलकल विभाग के इंडियन ओवरसीज बैंक, जीवनी मंडी शाखा पर जमा कराने के लिए कहा गया है।
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जलकल महाप्रबंधक ने चेतावनी दी है कि अगर अब शहर में कहीं भी खोदाई के दौरान पाइप लाइन फटी तो जुर्माने के साथ कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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जुर्माने में जलकल विभाग ने पाइप लाइन मरम्मत, डीवाटरिंग करने, लेबर, सामान पर दो लाख रुपये का खर्च, बर्बाद हुए 90 हजार किलो लीटर पानी की कीमत 8.50 लाख रुपये और पेयजल व्यवस्था खराब करने, आम लोगों की परेशानी बढ़ने पर 50 हजार रुपये अर्थ दंड शामिल किया है।
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इस नुकसान की तुरंत भरपाई के लिए ग्रीन गैस से 11 लाख रुपये जलकल विभाग के इंडियन ओवरसीज बैंक, जीवनी मंडी शाखा पर जमा कराने के लिए कहा गया है।
जहां भी काटी है पाइप लाइन, वहां का भी जुर्माना
महापौर नवीन जैन ने जीवनी मंडी वाटरवर्क्स पर शुक्रवार को दौरा करने के बाद पाइप लाइन तोड़े जाने पर जुर्माना वसूलने के आदेश जलकल महाप्रबंधक राधेश्याम यादव को दिए थे। इसके बाद जलकल विभाग ने जोन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और मुख्यालय के अधिशासी अभियंताओं से हाल में खोदाई के दौरान फटी पाइप लाइनों का ब्यौरा और उस पर जुर्माने के बारे में रिपोर्ट मांगी है।
हाल में जयपुर हाउस, प्रताप नगर, हलवाई की बगीची, गुरुद्वारा गुरु के ताल पुल के नीचे, बल्केश्वर, कमला नगर, बोदला और दयालबाग में पाइप लाइन तोड़ी गई है। इन सभी जगहों पर लाइन तोड़ने के लिए ग्रीन गैस पर जुर्माना लगाने के निर्देश इंजीनियरों को दिए गए हैं।
जुर्माने के साथ एफआईआर भी होगी
जलकल विभाग के महाप्रबंधक आरएस यादव ने कहा कि केवल सेक्टर आठ ही नहीं, शहर में जहां पर भी हमारी पेयजल की लाइनें ग्रीन गैस ने तोड़ी हैं, उन सभी जगहों के लिए कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा। आज के बाद कहीं भी लाइन टूटी तो जुर्माने के साथ ग्रीन गैस के अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
हाल में जयपुर हाउस, प्रताप नगर, हलवाई की बगीची, गुरुद्वारा गुरु के ताल पुल के नीचे, बल्केश्वर, कमला नगर, बोदला और दयालबाग में पाइप लाइन तोड़ी गई है। इन सभी जगहों पर लाइन तोड़ने के लिए ग्रीन गैस पर जुर्माना लगाने के निर्देश इंजीनियरों को दिए गए हैं।
जुर्माने के साथ एफआईआर भी होगी
जलकल विभाग के महाप्रबंधक आरएस यादव ने कहा कि केवल सेक्टर आठ ही नहीं, शहर में जहां पर भी हमारी पेयजल की लाइनें ग्रीन गैस ने तोड़ी हैं, उन सभी जगहों के लिए कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा। आज के बाद कहीं भी लाइन टूटी तो जुर्माने के साथ ग्रीन गैस के अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।