{"_id":"6956df5ae71ab5a423031fa4","slug":"robbery-accused-get-bail-due-to-lack-of-independent-witness-agra-news-c-364-1-sagr1046-123257-2026-01-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: स्वतंत्र गवाह न होने से लूट के आरोपियों को जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: स्वतंत्र गवाह न होने से लूट के आरोपियों को जमानत
Fri, 02 Jan 2026 02:25 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 02 Jan 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
आगरा। तमंचे के बल पर बाइक लूटने के मामले में आरोपी रवी ओर हरेंद्र की जमानत अर्जी एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने स्वीकार की। दोनों को रिहाई के आदेश किया। इन्हें स्वतंत्र गवाह के अभाव का लाभ मिला।
थाना एकता में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अमित कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 19 नवंबर की रात वह मांगलिक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। इनर रिंग रोड गुतिला के पास बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर बाइक लूट ली। पुलिस ने थाना निबोहरा के पूरा बक्शी निवासी रवी और नीचाखेड़ा निवासी हरेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस ने आरोपियों की वादी से शिनाख्त भी नहीं कराई। गिरफ्तारी 27 नवंबर को दिखाई गई। संवाद
विज्ञापन
थाना एकता में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अमित कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 19 नवंबर की रात वह मांगलिक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। इनर रिंग रोड गुतिला के पास बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर बाइक लूट ली। पुलिस ने थाना निबोहरा के पूरा बक्शी निवासी रवी और नीचाखेड़ा निवासी हरेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस ने आरोपियों की वादी से शिनाख्त भी नहीं कराई। गिरफ्तारी 27 नवंबर को दिखाई गई। संवाद
विज्ञापन