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Agra News: ठोस साक्ष्य न होने से 12 साल बाद लूट के आरोपी बरी

Sun, 04 Jan 2026 02:08 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 04 Jan 2026 02:08 AM IST
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Robbery accused acquitted after 12 years due to lack of concrete evidence
आगरा। घर में घुसकर मारपीट और लूट के मामले में एडीजे-11 नीरज कुमार बक्शी ने दंपती समेत तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। इन्हें ठोस साक्ष्य न होने का लाभ दिया गया।
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अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में विराेधाभास दिखा। घायलों का मेडिकल भी नहीं कराया गया था। थाना एत्माद्दौला में दर्ज केस के अनुसार टेढ़ी बगिया पांडव नगर निवासी रेखा ने तहरीर दी थी। बताया कि 23 जनवरी 2012 की शाम वह घर में थीं।
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इस दौरान मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी रामजी लाल, उनकी पत्नी मालती देवी, सुरेश और कुंती देवी आ गए। उनके बच्चों की पिटाई कर घर के अंदर से सामान लूट ले गए। मुकदमे के विचारण के दौरान कुंती की मौत हो गई थी।
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