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UP: बस की टक्कर से हुई थी युवक की माैत, अब रोडवेज देगा परिजनों को 17.29 लाख रुपये
Tue, 13 Jan 2026 11:45 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 13 Jan 2026 11:45 PM IST
सार
रोडवेज बस की टक्कर से कालीन कारीगर की माैत हो गई थी। मामले में परिवहन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की थी। इस पर परिजन ने अदालत में वाद दायर किया। अब मामले में अदालत ने आदेश दिया है।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सड़क हादसे में रोडवेज बस की टक्कर से कालीन कारीगर की मौत हो गई। परिजन ने अदालत में वाद दायर किया। इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार पांडेय ने यूपी रोडवेज को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 17.29 लाख रुपए मृतक के परिजन को देने के आदेश दिए हैं।
थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के शिवपुरी निवाई 42 वर्षीय जगदीश कालीन कारीगर थे। 20 अक्तूबर 2020 की सुबह 8 बजे वह अपनी बाइक से किरावली होते घर जा रहे थे। रास्ते में किरावली-जयपुर हाईवे स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार में आ रही मथुरा रोडवेज की बस से चालक सत्यभान सिंह निवासी नगला बलदेव, खेरिया आगरा ने टक्कर मार दी।
हादसे में जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद परिवहन निगम ने सुनवाई नहीं की थी।
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थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के शिवपुरी निवाई 42 वर्षीय जगदीश कालीन कारीगर थे। 20 अक्तूबर 2020 की सुबह 8 बजे वह अपनी बाइक से किरावली होते घर जा रहे थे। रास्ते में किरावली-जयपुर हाईवे स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार में आ रही मथुरा रोडवेज की बस से चालक सत्यभान सिंह निवासी नगला बलदेव, खेरिया आगरा ने टक्कर मार दी।
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हादसे में जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद परिवहन निगम ने सुनवाई नहीं की थी।