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आगरा में 45 हजार वाहन छह महीने के बाद हो जाएंगे 'कबाड़', जानिए क्या है वजह

Sat, 19 Sep 2020 10:09 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 19 Sep 2020 10:09 AM IST
सार

  • 50 हजार वाहनों का पंजीकरण पहले ही निरस्त हो चुका है, 45 हजार वाहनों के मालिकों को छह महीने का समय दिया गया है। 

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Registration of 45 thousand vehicles will be canceled in Agra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में एक अप्रैल 2004 से 31 अगस्त 2005 तक पंजीकृत लगभग 45 हजार वाहन एक महीने के भीतर कबाड़ हो जाएंगे। इन्हें चिह्नित कर लिया गया है। फिलहाल इनके स्वामियों को छह महीने का समय दिया गया है। अगर वे इस दौरान ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) से बाहर पंजीकरण करा लें तो वहां चला सकते हैं। टीटीजेड में पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

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ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ताजनगरी और आसपास के क्षेत्र (टीटीजेड) में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। संभागीय परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2004 तक पंजीकृत 50 हजार वाहनों का पंजीयन पहले ही निरस्त कर दिया है।
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अब विभाग ने वर्ष 2005 में पंजीकृत हुए वाहनों को कबाड़ घोषित करने के लिए चिह्नांकन शुरू कर दिया है। इस वर्ष में तकरीबन 45 हजार वाहन चिह्नित किए जा चुके हैं। इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन हैं। इसके बाद तिपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं।
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पहले निलंबित, फिर निरस्त होगा पंजीयन

एआरटीओ (प्रशासन) अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक 45 हजार गाड़ियां चिह्नित की गई हैं। इनकी संख्या बढ़ सकती है। एक महीने में चिह्नांकन पूरा हो जाएगा। इसके बाद इनका पंजीयन छह माह के लिए निलंबित किया जाएगा। इसके बाद निरस्तीकरण होगा।

वाहन चलाया तो जब्त कर लिया जाएगा

सवाल: क्या 2004-05 में पंजीकृत वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति है?
जवाब : अभी पंजीयन निरस्त नहीं हुए है। प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी ये वाहन चलाए जा सकते हैं लेकिन पंजीयन निरस्त होने पर नहीं। तब इन्हें चलाना गैर कानूनी होगा। ऐसे किसी वाहन से हादसा हुआ तो हत्या का केस दर्ज हो सकता है।
सवाल : अगर कोई अपनी गाड़ी का पंजीकरण टीटीजेड के बाहर करा लें तो ?
जवाब : छह महीने का समय इसी के लिए दिया जाएगा। इस अवधि में जो बाहर पंजीकरण करा लेंगे, वे टीटीजेड के बाहर उस वाहन को चला पाएंगे।
सवाल : अगर पंजीकरण बाहर नहीं कराया और यहीं पर गाड़ी चलाई तो
जवाब : ऐसी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। यह किसी भी हाल में रिलीज नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका पंजीकरण निरस्त हो चुका होगा।
सवाल: अगर कोई अपनी गाड़ी को विंटेज के रूप में रखना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा।
जवाब: इसके लिए छह माह के दिए वक्त में उप परिवहन आयुक्त के यहां अपील करनी होगी। वह सुनवाई करके अपना फैसला देंगे।
(पाठकों के सवाल, एआरटीओ अनिल कुमार सिंह के जवाब)
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