फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Rebate in interest on outstanding house tax in Agra for two months from today

नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना: आगरा में बकाया गृहकर के ब्याज में आज से दो माह तक छूट

Fri, 10 Dec 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 10 Dec 2021 12:03 AM IST
सार

नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना में शामिल आवासीय भवन, दुकानें, हॉस्टल, फैक्टरियां, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को छूट मिलेगी। यह सुनहरा मौका है, जब गृह स्वामी अपने सालों पुराने बकाए को जमा करा सकते हैं।

विज्ञापन
Rebate in interest on outstanding house tax in Agra for two months from today
आगरा नगर निगम

विस्तार

आगरा में नगर निगम का बकाया गृहकर (हाउस टैक्स) जमा करने पर एकमुश्त समाधान योजना आज से लागू हो रही है। आज से दो माह तक नगर निगम सीमा में शामिल सभी आवासीय भवन, दुकानें, सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर फैक्टरियों को ब्याज में छूट का फायदा मिल पाएगा। 
विज्ञापन

मेयर नवीन जैन ने एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। बृहस्पतिवार को शासनादेश आने के बाद चारों जोन के कर निर्धारण अधिकारियों और मोबाइल नंबर मेयर ने जारी कर दिए ताकि लोग एकमुश्त समाधान योजना में अपना बकाया गृहकर जमा करा सकें। दो माह तक उन्हें पुराने बकाए पर छूट का फायदा मिलेगा। 
विज्ञापन

केवल मूल गृहकर ही जमा करना होगा
मेयर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। शासनादेश आने के बाद यह साफ हो गया कि दुकानों, हॉस्टलों, फैक्टरियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। यह सुनहरा मौका है, जब गृह स्वामी अपने सालों पुराने बकाए को जमा करा सकते हैं। कई बिल उनके संज्ञान में ऐसे थे, जिसमें मूल टैक्स की राशि से ज्यादा ब्याज जुड़ गई। ऐसे लोगों को केवल मूल गृहकर ही जमा करना होगा। ब्याज से छूट मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

योजना के लिए इनसे कर सकते हैं संपर्क
जोन    अधिकारी                        फोन नंबर
हरीपर्वत जोन - सुभाष चंद्र भारतीय     9458550005
लोहामंडी जोन     - सुभाष चंद्र भारतीय     9458550005
छत्ता जोन     - विजय कुमार                       7300740641
ताजगंज जोन     - सी.पी. सिंह                       7300740647

ओटीएस में इन्हें मिलेगी ब्याज में छूट
1. नगर निगम सीमा के सभी आवासीय भवन
2. सामान्य दुकानों के साथ मॉल की 200 वर्गफुट तक की नॉन एसी दुकानें
3. छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा-177 के खंड (ग) में आच्छादित नहीं
4. औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी छूट
5. सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम

एकमुश्त समाधान योजना का फायदा मिलेगा तब, जब...
1. पूरी बकाया धनराशि का तय अवधि में एकमुश्त भुगतान करना होगा
2. पहले के भुगतान का समायोजन नहीं होगा, अवशेष धनराशि पर प्रभावी
3. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के हॉस्टल पर लागू, निजी हॉस्टल रहेंगे बाहर
4. आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान शामिल होंगे
5. ओटीएस के अंतर्गत आने वालों को अन्य कोई दूसरी छूट देय नहीं होगी

अपने यहां लगवा सकते हैं शिविर
मेयर नवीन जैन ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) तय समय के लिए है। लोग इसका फायदा उठाएं और बकाया टैक्स जमा कराएं। जो सोसायटी, बहुमंजिला आवासीय कमेटियां ओटीएस के लिए शिविर लगवाना चाहते हैं, वह निगम के जोनल कार्यालय पर कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। एक कॉपी मेयर कैंप कार्यालय, कमला नगर में भी जमा करनी होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed