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एटा में किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी ने पीड़िता को 36 घंटे तक नहीं पहुंचने दिया थाने
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Sat, 28 Apr 2018 09:26 AM IST
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यूपी में एटा जिले के जलेसर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने दबंगई के बल देर शाम शौच को गई 12 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार किया।
ग्राम प्रधान पति सहित तीन आरोपियों ने पीड़िता को 36 घंटे तक थाने नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दबिश देना शुरू कर दिया है।
नाबालिग के का परिवार भट्टे पर झोपड़ी में दुकान चलाकर गुजारा करता है। गत 25 अप्रैल को देर शाम उसकी 12 वर्षीय बेटी शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गौरव पुत्र हरी सिंह द्वारा किशोरी का मुंह दबाकर झाड़ियों में खींचकर ले गया।
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ग्राम प्रधान पति सहित तीन आरोपियों ने पीड़िता को 36 घंटे तक थाने नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दबिश देना शुरू कर दिया है।
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नाबालिग के का परिवार भट्टे पर झोपड़ी में दुकान चलाकर गुजारा करता है। गत 25 अप्रैल को देर शाम उसकी 12 वर्षीय बेटी शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गौरव पुत्र हरी सिंह द्वारा किशोरी का मुंह दबाकर झाड़ियों में खींचकर ले गया।
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जहां किशोरी के साथ बलात्कार किया। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि परिजनों को बताया तो परिवार समेत जान से मार देंगे। किशोरी ने घटना के बारे में परिजनों को बताया।
आरोप है कि रास्ते में प्रधान पति प्रमोद, सौरभ, रवेंद ने किशोरी और उसके परिवार के लोगों को कोतवाली नहीं आने दिया। 27 अप्रैल को पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर गौरव, सौरभ पुत्र हरी सिंह, प्रमोद व रवेंद्र पुत्र स्व. दर्शन सिंह के खिलाफ बलात्कार, साजिश रचने, पाक्सो एक्ट, और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
आरोप है कि रास्ते में प्रधान पति प्रमोद, सौरभ, रवेंद ने किशोरी और उसके परिवार के लोगों को कोतवाली नहीं आने दिया। 27 अप्रैल को पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर गौरव, सौरभ पुत्र हरी सिंह, प्रमोद व रवेंद्र पुत्र स्व. दर्शन सिंह के खिलाफ बलात्कार, साजिश रचने, पाक्सो एक्ट, और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।