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Agra News: दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Fri, 24 May 2024 12:25 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 24 May 2024 12:25 AM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी।
दुष्कर्म के आरोप में अफजल निवासी ग्राम सेवनपुर थाना सहावर जेल में बंद है। आरोपी पर 4 मार्च को महिला से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जिला जज न्यायालय में अर्जी दायर की। जिस पर जिला जज ने सुनवाई की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने आरोपी को जमानत न दिए जाने की पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने पर जोर दिया। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज करते हुए जमानत नहीं दी।
दहेज हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं दी है।
दहेज हत्या के आरोप में पति मोहित निवासी ग्राम लहरा थाना बिछवां जनपद मैनपुरी जेल में बंद है। मोहित पर अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी रविता की हत्या करने का आरोप है। आरोप है कि मोहित ने गर्भवती पत्नी की पिटाई कर हत्या कर दी। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी डाली। जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने पर जोर दिया।
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दुष्कर्म के आरोप में अफजल निवासी ग्राम सेवनपुर थाना सहावर जेल में बंद है। आरोपी पर 4 मार्च को महिला से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जिला जज न्यायालय में अर्जी दायर की। जिस पर जिला जज ने सुनवाई की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने आरोपी को जमानत न दिए जाने की पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने पर जोर दिया। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज करते हुए जमानत नहीं दी।
दहेज हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं दी है।
दहेज हत्या के आरोप में पति मोहित निवासी ग्राम लहरा थाना बिछवां जनपद मैनपुरी जेल में बंद है। मोहित पर अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी रविता की हत्या करने का आरोप है। आरोप है कि मोहित ने गर्भवती पत्नी की पिटाई कर हत्या कर दी। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी डाली। जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने पर जोर दिया।
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