खनन माफिया की संपत्ति कुर्क: धौलपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर से कुचलकर की दी सिपाही की हत्या
आगरा के खेरागढ़ में दो साल पहले ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फरार चल रहे राजस्थान में माफिया के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है।
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आगरा के थाना खेरागढ़ पुलिस ने दो साल पहले सिपाही सोनू चौधरी को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के आरोपी खनन माफिया हेत सिंह की संपत्ति को धौलपुर में जब्त कर लिया। संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई। धौलपुर में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने पर पुलिस ने न्यायालय में लड़ाई लड़ी। आरोपी के स्टे को भी खारिज करवाया।
ये है मामला
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आठ नवंबर 2020 की सुबह धौलपुर से बालू लेकर आते धौलपुर के खनन माफिया को पुलिस ने घेराबंदी करने का प्रयास किया था। पीछा करने पर खेरागढ़ थाना क्षेत्र में खनन माफिया और उसके गिरोह के साथियों ने सैंया थाने में तैनात सिपाही साेनू चौधरी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने खनन माफिया और उसके गुर्गों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। गांव खरगपुर थाना कौलारी धौलपुर निवासी हेत सिंह, बबलू, अनूप, प्रकाश, वकील, रामदिनेश समेत 12 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी।
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गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त
एसीपी खेरागढ़ महेश कुमार ने बताया खनन माफिया हेत सिंह मुख्य आरोपी था। उसके विरुद्ध गैंगस्टर की धारा 14 (1) के तहत संपत्ति जब्त करने जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी हुए, जिसे 9 माह पहले धौलपुर के डीएम को भेजा गया। एसडीएम सैपऊ को कार्रवाई के लिए भेजा गया था। इसकी भनक लगने पर हेत सिंह के परिजन ने एसडीएम कोर्ट से संपत्ति जब्तीकरण के आदेश के विरुद्व स्टे (स्थगनादेश) प्राप्त कर लिया। खेरागढ़ पुलिस ने आठ महीने लड़ाई लड़ी। शनिवार को एसडीएम कोर्ट ने आगरा पुलिस के पक्ष में निर्णय सुनाया। सोमवार को खेरागढ़ पुलिस ने खनन माफिया की गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की।