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Agra News: जेल में निरुद्ध बंदी ले सकते हैं मुफ्त विधिक सहायता
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आगरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार, केंद्रीय कारागार, समस्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक के निर्देशन में यह आयोजन विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में हुआ।
अधिवक्ता रवींद्र वर्मा, सोनाली राठौर, मृणाल और अर्चना ने जेलों में निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्हें बताया कि किसी बंदी के पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता ले सकता है।
बंदी को यह भी विधिक अधिकार है कि वह जेल में निरुद्ध होते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई, चिकित्सीय उपचार और अपनी इच्छा अनुसार अधिवक्ता का चयन कर सकता है। शिविर में डिप्टी जेलर अंजनी कुमार, नवीन कुमार, अनंत भास्कर, अर्जुन सिंह, ललित द्विवेदी भी मौजूद रहे।
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अधिवक्ता रवींद्र वर्मा, सोनाली राठौर, मृणाल और अर्चना ने जेलों में निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्हें बताया कि किसी बंदी के पास अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता ले सकता है।
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बंदी को यह भी विधिक अधिकार है कि वह जेल में निरुद्ध होते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई, चिकित्सीय उपचार और अपनी इच्छा अनुसार अधिवक्ता का चयन कर सकता है। शिविर में डिप्टी जेलर अंजनी कुमार, नवीन कुमार, अनंत भास्कर, अर्जुन सिंह, ललित द्विवेदी भी मौजूद रहे।
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