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Agra News: अनियमितता में प्रधान के अधिकार सीज, सचिव भी निलंबित
Sun, 16 Apr 2023 10:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 16 Apr 2023 10:52 PM IST
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मैनपुरी।
विकास खंड सुल्तानगंज की ग्राम पंचायत जसरथपुर में ग्राम प्रधान ने नियमों का पालन नहीं किया। शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही डीएम के आदेश पर डीएपीआरओ ने तत्कालीन दोषी सचिव को भी निलंबित कर दिया है। कार्रवाई से ग्राम पंचायतों में खलबली मच गई है।
दो साल पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। इसमें ग्राम पंचायत जसरथपुर से रामा देवी ग्राम प्रधान चुनकर आई थीं। नियमानुसार उन्हें ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर ग्राम पंचायत स्तरीय छह समितियों का गठन करना था। लेकिन उन्होंने मनमाने तरीके से समितियों का गठन कर लिया। इसके साथ ही दो साल का समय बीतने पर भी ग्राम पंचायत की खुली बैठक भी आयोजित नहीं की।
इसकी शिकायत गांव जसरथपुर निवासी एक ग्रामीण ने जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी ने जांच के लिए आचार्य ग्राम्य विकास संस्थान धीरेंद्र कुमार को नामित किया था। जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। इसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी ने जिलाधिकारी को भेजी थी। अनियमितता की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने ग्राम प्रधान रामा देवी को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 जी के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था।
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संतोषजनक जवाब न देने पर जिलाधिकारी ने पंचायती राज अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे।
डीएम के आदेश पर डीपीआरओ ने तत्कालीन सचिव प्रमोद कुमार को भी निलंबित कर दिया है। निलंबित सचिव को विकास खंड जागीर में संबद्घ किया गया है। वहीं जांच खंड विकास अधिकारी किशनी को सौंपी गई है।
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तीन सदस्यीय समिति के हाथ होगी कमान
ग्राम पंचायत जसरथपुर की ग्राम प्रधान रामा देवी के अधिकार सीज होने के बाद अब ग्राम पंचायत में विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे। ऐसे में विकास कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति के हाथ में कमान सौंपी जााएगी। इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा। तीन सदस्यीय समिति में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो बतौर प्रधान कार्य करेगा।
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ग्राम पंचायत जसरथपुर में अनियमितता सामने आने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही ग्राम पंचायत में जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
-अविनाश चंद, डीपीआरओ।
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विकास खंड सुल्तानगंज की ग्राम पंचायत जसरथपुर में ग्राम प्रधान ने नियमों का पालन नहीं किया। शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही डीएम के आदेश पर डीएपीआरओ ने तत्कालीन दोषी सचिव को भी निलंबित कर दिया है। कार्रवाई से ग्राम पंचायतों में खलबली मच गई है।
दो साल पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। इसमें ग्राम पंचायत जसरथपुर से रामा देवी ग्राम प्रधान चुनकर आई थीं। नियमानुसार उन्हें ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर ग्राम पंचायत स्तरीय छह समितियों का गठन करना था। लेकिन उन्होंने मनमाने तरीके से समितियों का गठन कर लिया। इसके साथ ही दो साल का समय बीतने पर भी ग्राम पंचायत की खुली बैठक भी आयोजित नहीं की।
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इसकी शिकायत गांव जसरथपुर निवासी एक ग्रामीण ने जिलाधिकारी से की थी। जिलाधिकारी ने जांच के लिए आचार्य ग्राम्य विकास संस्थान धीरेंद्र कुमार को नामित किया था। जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। इसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी ने जिलाधिकारी को भेजी थी। अनियमितता की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने ग्राम प्रधान रामा देवी को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 जी के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था।
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संतोषजनक जवाब न देने पर जिलाधिकारी ने पंचायती राज अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे।
डीएम के आदेश पर डीपीआरओ ने तत्कालीन सचिव प्रमोद कुमार को भी निलंबित कर दिया है। निलंबित सचिव को विकास खंड जागीर में संबद्घ किया गया है। वहीं जांच खंड विकास अधिकारी किशनी को सौंपी गई है।
तीन सदस्यीय समिति के हाथ होगी कमान
ग्राम पंचायत जसरथपुर की ग्राम प्रधान रामा देवी के अधिकार सीज होने के बाद अब ग्राम पंचायत में विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे। ऐसे में विकास कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति के हाथ में कमान सौंपी जााएगी। इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों को समिति में शामिल किया जाएगा। तीन सदस्यीय समिति में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो बतौर प्रधान कार्य करेगा।
ग्राम पंचायत जसरथपुर में अनियमितता सामने आने पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के अधिकार सीज कर दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही ग्राम पंचायत में जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
-अविनाश चंद, डीपीआरओ।