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मथुराः निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, पोलिंग बूथ पर लागू होगा ये खास आदेश
कुशल प्रताप/अमर उजाला मांट (मथुरा)
Updated Sat, 25 Nov 2017 05:13 PM IST
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यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में रविवार 26 नवंबर को मथुरा जिले में मतदान होगा। यहां मथुरा-वृंदावन नगर निगम सहित 15 निकायों के लिए मतदान होना है। शनिवार को पोलिंग पार्टियों का अपने मतदान केंद्र पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। इस बार मतदान केंद्रों के लिए कुछ आदेश भी जारी किए गए हैं।
निकाय चुनाव में सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। मतदान केंद्र सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए शासन ने यह फैसला लिया है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र और यहां पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है आदि चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे।
उपजिलाधिकारी मांट वरुण कुमार पांडे ने बताया कि शासन से आए आदेशनुसार इस बार निकाय चुनाव की प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों का तंबाकू प्रयोग करना स्वछता अभियान के विरुद्ध होगा।
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मतदान केंद्रों पर प्रयोग करना गलत माना जाएगा। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। इसे रोकने के लिए मतदान केंद्र पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे। यदि कोई भी मतदान के समय परिसर में धूम्रपान तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी।
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निकाय चुनाव में सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। मतदान केंद्र सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए शासन ने यह फैसला लिया है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र और यहां पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है आदि चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे।
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उपजिलाधिकारी मांट वरुण कुमार पांडे ने बताया कि शासन से आए आदेशनुसार इस बार निकाय चुनाव की प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों का तंबाकू प्रयोग करना स्वछता अभियान के विरुद्ध होगा।
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मतदान केंद्रों पर प्रयोग करना गलत माना जाएगा। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। इसे रोकने के लिए मतदान केंद्र पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे। यदि कोई भी मतदान के समय परिसर में धूम्रपान तंबाकू का सेवन करते हुए पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी।