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Etah: सपा नेता के परिवार की बढ़ी मुश्किलें, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत छह लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा

Sun, 22 May 2022 05:33 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 22 May 2022 05:33 PM IST
सार

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के आरोपी सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव और उनके परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कसना दिया है। पहले सपा नेता द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अब जिला पंचायत अध्यक्ष समेत छह लोगों को थाने में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। 

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Police issued notice to SP leader District Panchayat President Rekha Yadav in Etah
सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव और रामेश्वर सिंह यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एटा की जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव सहित उनके परिवार के पांच सदस्यों के विरुद्ध सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में थाना जैथरा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि विवेचना में सहयोग के लिए सभी आरोपी 23 मई तक थाने आएं। पुलिस ने बताया कि 25 मई तक इस तरह के तीन नोटिस दिए जाएंगे। यदि आरोपी नोटिस के बावजूद थाने नहीं आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

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इनके खिलाफ दर्ज हुई है रिपोर्ट 

जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव की पत्नी हैं। जुगेंद्र के बड़े भाई अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की पत्नी राममूर्ति देवी, पूर्व ब्लाक प्रमुख रामनाथ यादव की पत्नी शीला देवी, रामखिलाड़ी यादव की पत्नी किताबश्री और परिवार के ही विक्रांत और अमनेश के खिलाफ छह मई को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन पर गांव गढ़ी रोशन में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से भट्ठा बनाकर संचालित करने का आरोप है। सपा नेता के ईंट भट्ठे को एक अप्रैल को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया था।

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23 मई को थाने में हाजिर होने का निर्देश 

उधर, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सपा नेता के परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं। 21 मई को जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर नोटिस चस्पा कर पुलिस ने उन्हें 23 मई को थाने में हाजिर होने को कहा है। उनके न पहुंचने पर इसी तरह के नोटिस 23 और 25 मई को तामील कराए जाएंगे। जैथरा थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों नोटिसों के बाद भी आरोपी थाने पहुंचकर विवेचना में सहयोग नहीं करते हैं तो कोर्ट से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करवाकर गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पहले से ही दर्ज है। 

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