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पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत का मामला- हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सक्रिय हुई पुलिस
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कासगंज में अल्ताफ के परिजनों के बयान दर्ज करते पटियाली सीओ
- फोटो : KASGANJ
कासगंज। पुलिस हिरासत में युवक अल्ताफ की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने अल्ताफ के शव को कब्र से बाहर निकालकर पुन: पोस्टमार्टम एम्स में कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से पुलिस अधिकारी व पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। मामले की विवेचना कर रहे पटियाली सीओ आरके तिवारी ने इस मामले में अल्ताफ के परिजन के वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज किए। पुलिस की टीमों ने अल्ताफ के शव को दफनाए गए स्थान के बारे में भी जानकारी की।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिए हैं कि अल्ताफ के शव को दस दिन के अंदर कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाए। यह पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों की टीम करेगी। हाईकोर्ट के निर्देश एसपी को प्राप्त हो गए हैं। निर्देश प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। अल्ताफ का शव 10 नवंबर को कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पुलिस ने परिजन से जानकारी की है कि उसका शव कब्रिस्तान में किस स्थान पर दफनाया गया है। इस संबंध में परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के द्वारा अब पुन: पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए परिवार के लोगों के बयान भी विवेचक पटियाली सीओ आरके तिवारी ने लिए हैं। परिवार के लोगों के अलावा अल्ताफ के घर के आसपास रहने वाले लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं।
हाईकोर्ट के ये हैं निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि मृतक का शव कब्र से बाहर निकलवाकर सील कर एम्स में भेजें। एम्स के चिकित्सकों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के दौरान शव की सील खोलने, पोस्टमार्टम होने व दोबारा सील बंद करने की कार्रवाई की हाई रिजोल्यूशन कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
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शव निकालने का समय अभी नहीं निर्धारित
पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की टीम यह तय नहीं कर पाई है कि शव कब्र से कब निकाला जाएगा। इस संबंध में विवेचक सीओ आरके तिवारी ने बताया कि प्रक्रिया पूरी की जा रही है प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिए हैं कि अल्ताफ के शव को दस दिन के अंदर कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाए। यह पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों की टीम करेगी। हाईकोर्ट के निर्देश एसपी को प्राप्त हो गए हैं। निर्देश प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। अल्ताफ का शव 10 नवंबर को कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पुलिस ने परिजन से जानकारी की है कि उसका शव कब्रिस्तान में किस स्थान पर दफनाया गया है। इस संबंध में परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के द्वारा अब पुन: पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए परिवार के लोगों के बयान भी विवेचक पटियाली सीओ आरके तिवारी ने लिए हैं। परिवार के लोगों के अलावा अल्ताफ के घर के आसपास रहने वाले लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं।
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हाईकोर्ट के ये हैं निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि मृतक का शव कब्र से बाहर निकलवाकर सील कर एम्स में भेजें। एम्स के चिकित्सकों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के दौरान शव की सील खोलने, पोस्टमार्टम होने व दोबारा सील बंद करने की कार्रवाई की हाई रिजोल्यूशन कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
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शव निकालने का समय अभी नहीं निर्धारित
पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की टीम यह तय नहीं कर पाई है कि शव कब्र से कब निकाला जाएगा। इस संबंध में विवेचक सीओ आरके तिवारी ने बताया कि प्रक्रिया पूरी की जा रही है प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।