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Lockdown: आगरा में फैक्टरी-कारखानों के संचालन की अनुमति मिली, ये हैं नियम व शर्तें

Sun, 10 May 2020 02:50 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 10 May 2020 02:50 PM IST
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Permission granted to operate factories in Agra amid lockdown
फैक्टरी - फोटो : अमर उजाला
आगरा जिले में बंद पड़ी औद्योगिक गतिविधियों को शर्तों के साथ संचालन की अनुमति मिल गई है। इनमें आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन होगा। इन फैक्टरी व कारखानों में 50 से ज्यादा मजदूर काम नहीं कर सकेंगे। संचालन से 48 घंटे पहले गतिविधियों की सूचना जिला उद्योग कार्यालय को देनी होगी।
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जिला प्रशासन ने फिलहाल आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को शुरू करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि जूट उद्योग, हार्डवेयर उद्योग, आईटी, पैकैजिंग मेटेरियल, दवा व चिकित्सकीय उपकरण और इनके कच्चे माल के निर्माण के लिए फैक्टरी-कारखाने नगर निगम सीमा से बाहर खोलने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की 20 प्रतिशत संख्या या 50 मजदूर जो अधिकतम हो वो सीमित की जाती है।
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औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने से 48 घंटे पहले फैक्टरी-कारखाने के संचालन की सूचना जिला उद्योग कार्यालय पर देनी होगी, ताकि काम शुरू करने से पहले वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का सत्यापन कराया जा सके। जिले में अब तक संचालन के लिए 63 इकाइयों ने आवेदन किए थे, जिन्हें पास जारी हो चुके हैं।
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ये है नियम व शर्तें

- 50 से अधिक मजदूर होने पर सामाजिक दूरी का पालन भंग माना जाएगा।
- सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने पर इकाई सील होगी, दंडात्मक कार्रवाई संभव।
- फैक्टरी-कारखाना शुरू करने से 48 घंटे पूर्व ई-मेल से उद्योग कार्यालय को बताना होगा।
- कर्मचारी, श्रमिक व वाहनों के लिए पास की व्यवस्था उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा की जाएगी।
- इकाइयों में मास्क, सैनिटाइजर, दस्तानों का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
- श्रमिकों को वेतन भुगतान व माल डिस्पैच से पहले जिला उद्योग केंद्र को सूचित करना होगा।
- देहात में 17 गांव छोड़कर सभी जगह औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।
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