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Agra News: गवाही न देने वाले दरोगा का वेतन रोकने का आदेश
Sat, 17 Jan 2026 03:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 17 Jan 2026 03:09 AM IST
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आगरा। अप्राकृतिक कृत्य व अन्य धाराओं के मुकदमे में तत्कालीन विवेचक गवाही देने अदालत में नहीं आए। उनके अलावा अन्य सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। इस पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उपनिरीक्षक अनुज कुमार का वेतन रोकने का आदेश कमिश्नरेट, कानपुर को दिया है।
थाना ताजगंज में 2024 में अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट, धमकी व अन्य धाराओं में आरोपी प्रदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा अब राज्य बनाम प्रदीप के नाम से विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी की अदालत में लंबित है। मुकदमे के तत्कालीन विवेचक अनुज कुमार का वर्तमान तैनाती स्थल थाना रेउना, घाटमपुर, कानपुर नगर है। उनके गवाही देने न आने से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
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थाना ताजगंज में 2024 में अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट, धमकी व अन्य धाराओं में आरोपी प्रदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा अब राज्य बनाम प्रदीप के नाम से विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी की अदालत में लंबित है। मुकदमे के तत्कालीन विवेचक अनुज कुमार का वर्तमान तैनाती स्थल थाना रेउना, घाटमपुर, कानपुर नगर है। उनके गवाही देने न आने से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
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