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Agra News: झूठी गवाही देने पर वादी सहित चार के विरुद्ध दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश
Fri, 07 Jun 2024 01:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 07 Jun 2024 01:38 AM IST
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कासगंज। कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में पूर्व में पुलिस को दिए गए बयान से मुकरने पर वादी सहित चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के ग्राम वीनामऊ निवासी विजेंद्र सिंह ने 29 अप्रैल 2014 को गांव के ही राजेश कुमार, संतोष कुमार, राम प्रकाश व मुकेश कुमार आदि के विरुद्ध जानलेवा हमले की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में उपस्थित आरोपियों ने आरोप से इंकार करते हुए परीक्षण की मांग की।
वहीं मुकदमे के वादी विजेंद्र सिंह ने आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने से इंकार कर दिया। जब उसके द्वारा पूर्व में पुलिस को प्राथमिकी के समर्थन में दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया गया तो उसने पुलिस को ऐसा बयान देने से इंकार किया तथा स्वयं को घटना के समय खेत पर होना बताया। इसी तरह अन्य गवाह भी पूर्व में दिए गए बयान से मुकर गए।
परिणामस्वरूप न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए राजेश कुमार, राम प्रकाश व मुकेश कुमार को दोष मुक्त कर दिया। जबकि एक अन्य आरोपी संतोष कुमार की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने झूठी गवाही देने पर वादी विजेंद्र सिंह, फूला देवी, गायत्री व रजनी के विरुद्ध वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
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वहीं मुकदमे के वादी विजेंद्र सिंह ने आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने से इंकार कर दिया। जब उसके द्वारा पूर्व में पुलिस को प्राथमिकी के समर्थन में दिए गए बयान को पढ़ कर सुनाया गया तो उसने पुलिस को ऐसा बयान देने से इंकार किया तथा स्वयं को घटना के समय खेत पर होना बताया। इसी तरह अन्य गवाह भी पूर्व में दिए गए बयान से मुकर गए।
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परिणामस्वरूप न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए राजेश कुमार, राम प्रकाश व मुकेश कुमार को दोष मुक्त कर दिया। जबकि एक अन्य आरोपी संतोष कुमार की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने झूठी गवाही देने पर वादी विजेंद्र सिंह, फूला देवी, गायत्री व रजनी के विरुद्ध वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
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