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SIR: सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज बूथों पर जमा होंगे फॉर्म, जानें कितने बजे तक मिलेंगे बीएलओ
Sun, 18 Jan 2026 09:37 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 18 Jan 2026 09:37 AM IST
सार
बीएलओ और सुपरवाइजर आज यानि रविवार को पूर्वाह्न 11 से शाम 4 बजे तक बूथों पर मिलेंगे। ऐसे में जिन लोगों के नाम सूची से कट गए हैं, वो फार्म जमा करा सकते हैं।
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- फोटो : Istock
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विस्तार
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 9 विधानसभा क्षेत्रों में 8.36 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं। ऐसे में सूची में नाम जुड़वाने के लिए रविवार को बूथों पर फाॅर्म जमा होंगे। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और सुपरवाइजर पूर्वाह्न 11 से शाम 4 बजे तक बूथों पर उपलब्ध रहेंगे।
जिले में 36 लाख 71 मतदाता थे। 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया चली। इसके बाद 8.36 लाख मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित हो गए हैं। जबकि 3.25 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका रिकाॅर्ड 2003 की सूची से मेल नहीं खा पा रहा। इन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। जिन मतदाताओं ने गणना फाॅर्म भरकर जमा नहीं किए थे या जिनके नाम सूची से कट गए हैं। वह फार्म-6 और घोषणा पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद बंगारी के अनुसार ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई है, वह भी फॉर्म 6 भर कर नए मतदाता बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि बूथों पर फार्म-6, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे। 6 फरवरी तक जिन मतदाताओं के फार्म प्राप्त हो जाएंगे। उनका नाम सूची में जुड़ सकता है।
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ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के साथ मतदाताओं को जवाब में जन्म या निवास का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने 13 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं। इनमें कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है।
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जिले में 36 लाख 71 मतदाता थे। 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक एसआईआर प्रक्रिया चली। इसके बाद 8.36 लाख मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित हो गए हैं। जबकि 3.25 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका रिकाॅर्ड 2003 की सूची से मेल नहीं खा पा रहा। इन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। जिन मतदाताओं ने गणना फाॅर्म भरकर जमा नहीं किए थे या जिनके नाम सूची से कट गए हैं। वह फार्म-6 और घोषणा पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद बंगारी के अनुसार ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई है, वह भी फॉर्म 6 भर कर नए मतदाता बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि बूथों पर फार्म-6, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे। 6 फरवरी तक जिन मतदाताओं के फार्म प्राप्त हो जाएंगे। उनका नाम सूची में जुड़ सकता है।
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ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के साथ मतदाताओं को जवाब में जन्म या निवास का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने 13 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं। इनमें कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है।