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Agra: गृहकर में छूट पाने का अवसर...31 जुलाई तक मिल सकता है लाभ, 50 हजार रुपये से ज्यादा के बकायेदारों को नोटिस
Mon, 21 Jul 2025 10:44 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Mon, 21 Jul 2025 10:44 PM IST
सार
गृहकर में 10 फीसदी छूट दी जा रही है। साथ ही नगर निगम की ओर से हर जोन में 50 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स वाले बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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नगर निगम आगरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में अपनी संपत्ति का गृहकर आप अगर 31 जुलाई तक जमा करते हैं, तो 10 फीसदी छूट मिलेगी। इसके बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। फिर कर वसूली के लिए नगर निगम सख्ती करेगा। गृहकर में छूट का फायदा उठाने के लिए नगर निगम के टैक्स काउंटर पर या ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गृहकर की वसूली के लिए चारों जोनल कार्यालयों को लक्ष्य दिया गया है। हर जोन में 50 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स वाले बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे बकायेदारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें और उन्हें 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उन्हें 10 फीसदी छूट का फायदा मिल सके।
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 31 जुलाई के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसी कार्रवाई की जाएगी। बकायेदार https://agrapropertytax.com पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गृहकर की वसूली के लिए चारों जोनल कार्यालयों को लक्ष्य दिया गया है। हर जोन में 50 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स वाले बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे बकायेदारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें और उन्हें 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उन्हें 10 फीसदी छूट का फायदा मिल सके।
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अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 31 जुलाई के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसी कार्रवाई की जाएगी। बकायेदार https://agrapropertytax.com पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।
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