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Agra: छापा मारकर दर्ज कराया केस, खुद नहीं पहुंचे गवाही देने; औषधि निरीक्षक के गैर जमानती वारंट जारी

Thu, 26 Feb 2026 09:40 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 26 Feb 2026 09:40 AM IST
सार

आगरा के बल्केश्वर स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर बिना लाइसेंस औषधियों के भंडारण एवं क्रय-विक्रय मामले में  परिवाद तो प्रस्तुत किया, लेकिन औषधि निरीक्षक गवाही देने नहीं पहुंचे।

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Non-Bailable Warrant Issued Against Drug Inspector for Skipping Court Testimony in Agra
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत में परिवाद प्रस्तुत करने के बाद औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा गवाही देने नहीं पहुंचे जबकि आरोपी हाजिर हो रहा था। इस पर विशेष न्यायाधीश (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम) विवेक कुमार की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश किए।
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औषधि निरीक्षक ने लोहिया नगर, बल्केश्वर स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर बिना लाइसेंस औषधियों के भंडारण एवं क्रय-विक्रय का आरोप लगाकर मनोज कुमार मित्तल के खिलाफ जनवरी 2024 में परिवाद प्रस्तुत किया था। अदालत ने 19 फरवरी, 2024 को परिवाद का संज्ञान लेकर आरोपी को सुनवाई के लिए तलब किया।
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अदालत के आदेश के अनुपालन में आरोपी मनोज कुमार मित्तल लगातार उपस्थित होता रहा लेकिन औषधि निरीक्षक समन और जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गवाही देने अदालत में नहीं पहुंचे। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश किया है। 
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