{"_id":"61803a47a2e7695ba6361dc8","slug":"non-bailable-warrant-against-former-minister-chaudhary-babulal","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा: पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट, लंबे समय से चल रहे गैरहाजिर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा: पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट, लंबे समय से चल रहे गैरहाजिर
Tue, 02 Nov 2021 12:34 AM IST
Abhishek Saxena
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Tue, 02 Nov 2021 12:34 AM IST
सार
कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बावजूद भी हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के आदेश किए हैं।
विज्ञापन
पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आगरा में स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) नीरज गौतम ने थाना अछनेरा के एक मामले में काफी समय से गैर हाजिर चल रहे पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल सहित तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एसएसपी को पत्र लिखकर 12 नवंबर को आवश्यक रूप से पूर्व मंत्री को पेश कराने के आदेश दिए हैं।
मामले के मुताबिक , कोर्ट में थाना अछनेरा का एक मुकदमा राज्य बनाम चौधरी बाबूलाल आदि के नाम से चल रहा है। इसमें बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, सात सीएलए आदि धारा लगी हैं। इसमें चौधरी बाबूलाल के अलावा हरिभान और रामप्रकाश भी आरोपी हैं। तीनों आरोपी काफी समय से गैर हाजिर चल रहे हैं। कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बावजूद भी हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के आदेश किए हैं।
आगरा: मांगें पूरी न होने पर महिला किसान नेता ने ली समाधि, तहसीलदार के आश्वासन पर बाहर आईं
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले के मुताबिक , कोर्ट में थाना अछनेरा का एक मुकदमा राज्य बनाम चौधरी बाबूलाल आदि के नाम से चल रहा है। इसमें बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, सात सीएलए आदि धारा लगी हैं। इसमें चौधरी बाबूलाल के अलावा हरिभान और रामप्रकाश भी आरोपी हैं। तीनों आरोपी काफी समय से गैर हाजिर चल रहे हैं। कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके बावजूद भी हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के आदेश किए हैं।
विज्ञापन
आगरा: मांगें पूरी न होने पर महिला किसान नेता ने ली समाधि, तहसीलदार के आश्वासन पर बाहर आईं
विज्ञापन