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Agra News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को जमानत नहीं
Thu, 16 Jan 2025 01:29 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 16 Jan 2025 01:29 AM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहावर क्षेत्र के गांव नोपती निवासी सत्येंद्र पाल पुत्र रामेश्वरम को गांव के निवासी मनीष 21 दिसंबर 2024 को घूमने के बहाने खेत पर ले गया। शाम को वह मृत अवस्था में मिला। आरोपी के खिलाफ थाना सहावर में आत्महत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी को जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहावर क्षेत्र के गांव नोपती निवासी सत्येंद्र पाल पुत्र रामेश्वरम को गांव के निवासी मनीष 21 दिसंबर 2024 को घूमने के बहाने खेत पर ले गया। शाम को वह मृत अवस्था में मिला। आरोपी के खिलाफ थाना सहावर में आत्महत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी को जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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