आगरा में कोरोना: नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा, अब रात आठ बजे से सात बजे तक पाबंदी
आगरा में पहले नौ घंटे का रात्रि कर्फ्यू था। जो अब 11 घंटे लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जन सामान्य की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।
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आगरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू का समय सोमवार रात से दो घंटे बढ़ गया है। अब रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक सभी बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ मालवाहक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रविवार को एक्टिव केस दो हजार से अधिक होने के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश दिए हैं।
पहले नौ घंटे का रात्रि कर्फ्यू था। जो अब 11 घंटे लागू रहेगा। शासन ने दो हजार से अधिक केस वाले जिलों में रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए थे। सोमवार से ताजनगरी में ये आदेश लागू हो जाएगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने कहा रात में कोई बाहर नहीं निकले। बाजारों में भीड़ नियंत्रण व कोविड नियमों की जांच के लिए सख्ती होगी।
रात 8 बजे के बाद शहर की सड़कों व बाजारों में कोई बेवजह घूमते नहीं मिले। ऐसे लोगों के विरुद्ध एक हजार रुपये चालान और महामारी एक्ट में मुकदमा होगा। कारखाना, फैक्टरी व औद्योगिक इकाइयों के रात्रिकर्मियों को आवागमन की छूट होगी, लेकिन उन्हें जांच के दौरान परिचयपत्र दिखाना होगा। रात्रि कर्मियों का परिचयपत्र ही पास का काम करेगा।
7.30 बजे से बंद होने लगेंगे बाजार
बाजारों में अब सिर्फ दिन के उजाले में कारोबार होगा। रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन ने 7.30 बजे से बाजारों में दुकानों को बंद करने का समय दिया है। रात 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। सुबह 7 बजे के बाद ही बाजारों को खोला जा सकेगा।
ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त
- मेडिकल स्टोर, क्लीनिक एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
- हाईवे किनारे पेट्रोल, डीजल पंप पर रोक लागू नहीं।
- रेलवे व बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर यात्री जा सकेंगे।
- गर्भवती, बीमार मरीजों को उपचार के लिए जा सकेंगे।
- एंबुलेंस व अन्य आकस्मिक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त हैं।
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