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Agra News: ताऊ के हत्यारोपी भतीजों को कोर्ट से नहीं मिली जमानत
Wed, 15 Jan 2025 12:08 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 15 Jan 2025 12:08 AM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वरम के न्यायालय ने ताऊ के हत्यारोपी दो भतीजों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
ग्राम गढ़का निवासी राकेश कुमार 17 अक्टूबर 2024 को अपनी दुकान मोहल्ला कुरेशियां पर बैठे थे। घर में जमीन को बेचने के चल रहे विवाद में उनके दोनों भतीजे सूरज उर्फ रितिक व दिनेश ने अपने ताऊ की चाकू से गोद की हत्या कर दी। इससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उसके बेटे मुकेश कुमार के ने दोनों के खिलाफ थाना सहावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका ना मंजूर कर दी।
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ग्राम गढ़का निवासी राकेश कुमार 17 अक्टूबर 2024 को अपनी दुकान मोहल्ला कुरेशियां पर बैठे थे। घर में जमीन को बेचने के चल रहे विवाद में उनके दोनों भतीजे सूरज उर्फ रितिक व दिनेश ने अपने ताऊ की चाकू से गोद की हत्या कर दी। इससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उसके बेटे मुकेश कुमार के ने दोनों के खिलाफ थाना सहावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका ना मंजूर कर दी।
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