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Agra News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को, जनपद न्यायाधीश ने दिए निर्देश
Wed, 09 Sep 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:42 AM IST
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आगरा। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लगेगी। इससे पूर्व दीवानी परिसर में मंगलवार को जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने पेटी ऑफेन्स और मोटर वाहन अधिनियम के चालानों के प्रभावी निस्तारण पर दिशानिर्देश दिए।
बैठक में पेटी ऑफेन्स (छोटे व मामूली अपराध) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित चालानों के शीघ्र निस्तारण पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने चालानों में पूर्ण और सही विवरण उपलब्ध कराने, ई-चालान को न्यायालय में स्थानांतरित करने के बाद जुर्माने के भुगतान पर भी चर्चा की। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली, सचिव पंकज कुमार-I, न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षिता सिंह, एडीएम वित्त संदीप कुमार वर्मा, डीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव और डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार भी उपस्थित रहे।
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बैठक में पेटी ऑफेन्स (छोटे व मामूली अपराध) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित चालानों के शीघ्र निस्तारण पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने चालानों में पूर्ण और सही विवरण उपलब्ध कराने, ई-चालान को न्यायालय में स्थानांतरित करने के बाद जुर्माने के भुगतान पर भी चर्चा की। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली, सचिव पंकज कुमार-I, न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षिता सिंह, एडीएम वित्त संदीप कुमार वर्मा, डीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव और डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार भी उपस्थित रहे।
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