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Agra News: गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा
Fri, 03 Feb 2023 09:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 03 Feb 2023 09:13 AM IST
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मैनपुरी।
थाना दन्नाहार क्षेत्र में सात साल पहले वृद्ध की गैर इरादतन हत्या के दोषी को जिला जज अनिल कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना दन्नाहार के गांव कपूरपुर निवासी जोरसिंह 14 अक्तूबर 2015 की रात नौ बजे गांव के मंदिर पर हो रहे भजन कीर्तन सुनने गए थे। वहां मौजूद गांव के संजय चौहान ने उनसे प्रधानी के चुनाव में उसका प्रचार करने को कहा। जोरसिंह के मना करने पर संजय ने गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। जोरसिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने संजय के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर संजय चौहान को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने संजय को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने संजय को 10 साल की सजा सुनाकर उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पत्नी को मिलेगी आधी धनराशि
गैर इरादतन हत्या करने वाले संजय पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला जज अनिल कुमार ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से अधी 10 हजार रुपये मृतक की पत्नी बतासो देवी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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थाना दन्नाहार क्षेत्र में सात साल पहले वृद्ध की गैर इरादतन हत्या के दोषी को जिला जज अनिल कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना दन्नाहार के गांव कपूरपुर निवासी जोरसिंह 14 अक्तूबर 2015 की रात नौ बजे गांव के मंदिर पर हो रहे भजन कीर्तन सुनने गए थे। वहां मौजूद गांव के संजय चौहान ने उनसे प्रधानी के चुनाव में उसका प्रचार करने को कहा। जोरसिंह के मना करने पर संजय ने गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। जोरसिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने संजय के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर संजय चौहान को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने संजय को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने संजय को 10 साल की सजा सुनाकर उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पत्नी को मिलेगी आधी धनराशि
गैर इरादतन हत्या करने वाले संजय पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला जज अनिल कुमार ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से अधी 10 हजार रुपये मृतक की पत्नी बतासो देवी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।