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कातिल पति: पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से की थी हत्या, आजीवन कारावास की सजा सुनते ही रो पड़ा

Fri, 12 Jul 2024 12:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी. मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी. मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 12 Jul 2024 12:03 AM IST
सार

पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को जिला जज की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जैसे ही उसे ये सजा सुनाई गई तो वो कोर्ट में ही फूट-फूटकर रोने लगा।
 

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Murderous husband: Brutally murdered his wife by strangulation cried after hearing life imprisonment sentence
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में पत्नी की गला दबाकर हत्या के दोषी को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाते ही दोषी पति के होश उड़ गए। वह अदालत में फूट-फूटकर रोने लगा।
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16 सितंबर 2020 को हाईवे थाने में ग्राम चौहनापुर, शाहजहांपुर निवासी रजनीश त्रिपाठी ने बहन मंजू की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने बहन की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व गोविंदपुरम कॉलोनी सरस्वती कुंड निवासी सुधीर पुत्र बृजकिशोर के साथ की थी। 16 सितंबर की शाम बहनोई सुधीर ने फोन पर बताया कि बहन ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह मौके पर पहुंचे तो मंजू का शव घर के बरामदे में पड़ा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। हाईवे पुलिस ने सुधीर को मुकदमे के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं, विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि कोर्ट ने सुधीर को पत्नी मंजू की हत्या में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाया है। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सजा के बिंदु पर बृहस्पतिवार को दोपहर बाद कोर्ट ने सुनवाई की। दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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