फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   murder

पति की हत्या में पत्नी दोष मुक्त

Mon, 14 Dec 2020 11:00 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Dec 2020 11:00 PM IST
विज्ञापन
murder
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में छह साल पहले पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को एफटीसी प्रथम अवनीश गौतम ने दोष मुक्त कर दिया है। साथ ही गांव के ही एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

थाना कुर्रा के गुबरिया निवासी सुखवीर सिंह की 18 अगस्त 2014 की रात 12 बजे छत पर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखवीर के भाई दुर्गेश कुमार ने हत्या की रिपोर्ट सुखवीर की पत्नी संगीता और गांव के ही कौशलेंद्र उर्फ केपी पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। कौशलेंद्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम अवनीश गौतम की कोर्ट में हुई। वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में हत्या के संबंध में गवाही दी। इसके आधार पर संगीता को हत्या का दोषी नहीं पाया गया। उसको आरोप से बरी कर दिया गया। कौशलेंद्र को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज ने कौशलेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जेल में रहकर लड़ा मुकदमा
सुखवीर की हत्या करने में उसकी पत्नी संगीता और कौशलेंद्र को पुलिस ने हत्या के बाद ही जेल भेज दिया। उनकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। दोनों को पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। सोमवार को उनको जेल से कोर्ट लाया गया। निर्णय के बाद दोनों को कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया।

तमंचा रखने में तीन साल की सजा
पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद करने के बाद कौशलेंद्र पर तमंचा रखने के आरेाप में चार्जशीट भेजी। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया आरोप साबित होने के बाद एफटीसी जज अवनीश गौतम ने कौशलेंद्र को तमंचा रखने में तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed