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प्रॉपटी को लेकर हुई हत्या में दो शूटर दोषी करार

Tue, 28 Jan 2020 10:33 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 10:33 PM IST
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murder
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में 13 साल पहले प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले दोनों शूटरों को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने दोषी पाया है। अदालत से उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। इस मामले में 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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मोहल्ला महमूदनगर निवासी जावेद अंसारी तीन अक्तूबर 2007 को दुकान बंद करके घर जा रहे थे। जब वह अपने घर केे पास पहुंचे, तभी बाइक सवार तीन लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। फायर की आवाज सुनकर लोगों को आते देख बाइक सवार फरार हो गए। जावेद के भाई मोहम्मद आबिद अंसारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने जांच में जावेद की हत्या करने के संबंध में दिलीप शुक्ला उर्फ डालडा निवासी मोहल्ला खेड़ा, सुनील निवासी मोहल्ला भटेला के नाम सामने आने पर उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार स्पेशल जज ने दोनों को जावेद की हत्या करने का दोषी पाया। अदालत से उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोनों को जेल से लाकर 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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प्रॉपर्टी विवाद में हुई थी हत्या
जावेद का महमूदनगर निवासी गुड्डू से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। गुड्डू ने ही करहल के दिलीप और सुनील को जावेद की हत्या करने केे लिए तैयार किया। दोनों को हत्या करने केे बदले रुपये भी दिए गए। दोनों ने भाड़े पर जावेद की हत्या कर दी।

गुड्डू का अलग चल रहा मुकदमा
जावेद की हत्या कराने केे संबंध में गुड्डू का नाम सामने आने पर पुलिस ने गुड्डू केे खिलाफ भी चार्जशीट भेज दी। उसका मुकदमा अलग से स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में चल रहा है। उसके मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही चल रही है।
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