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एटीएम के अंदर कत्ल का मामला: चार साल बाद तीन हत्यारों को मिली सजा, आजीवन रहेंगे जेल में
Sat, 17 Feb 2024 09:52 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 17 Feb 2024 09:52 AM IST
सार
एटीएम केबिन में हत्या के तीन दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर युवक की हत्या कर दी थी।
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- फोटो : istock
विस्तार
आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में बाजार से घर जा रहे युवक पर गांव के युवकों ने रंजिश के चलते हमला बोल दिया। पीड़ित जान बचाने के लिए एटीएम के केबिन में घुसा था। इसके बावजूद भी आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।
जिला जज विवेक संगल ने धांधूपुरापुरा निवासी राजकुमार नागर, राजू और कागारौल के गांव गढ़ी फेतिया निवासी पवन कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के दंड की सजा सुना दी।
धांधूपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने ताजगंज थाने में तहरीर दी थी। बताया कि वह 12 दिसंबर 2018 को रात 11 बजे बाजार से घर जा रहे थे। रास्ते में शिल्पग्राम तिराहे के पास देखा कि गांव के राजू, पवन, हेतम सिंह और सोनवीर कुछ अज्ञात लोगों के साथ छोटे भाई रवि कुमार की लाठी-डंडों से पिटाई कर रहे थे। भाई जान बचाने के लिए चौराहे पर लगे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में घुस गया।
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आरोपियों ने एटीएम केबिन के अंदर घुसकर पीट-पीटकर भाई की हत्या कर दी। मामले में राजू, सोनवीर, पवन कुमार, हेतम सिंह, राजकुमार सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गवाह और साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सोनवीर, हेतम सिंह को बरी कर दिया। अभियोजन की तरफ से डीजीसी बसंत गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने तर्क दिए।
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जिला जज विवेक संगल ने धांधूपुरापुरा निवासी राजकुमार नागर, राजू और कागारौल के गांव गढ़ी फेतिया निवासी पवन कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के दंड की सजा सुना दी।
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धांधूपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने ताजगंज थाने में तहरीर दी थी। बताया कि वह 12 दिसंबर 2018 को रात 11 बजे बाजार से घर जा रहे थे। रास्ते में शिल्पग्राम तिराहे के पास देखा कि गांव के राजू, पवन, हेतम सिंह और सोनवीर कुछ अज्ञात लोगों के साथ छोटे भाई रवि कुमार की लाठी-डंडों से पिटाई कर रहे थे। भाई जान बचाने के लिए चौराहे पर लगे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में घुस गया।
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आरोपियों ने एटीएम केबिन के अंदर घुसकर पीट-पीटकर भाई की हत्या कर दी। मामले में राजू, सोनवीर, पवन कुमार, हेतम सिंह, राजकुमार सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गवाह और साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सोनवीर, हेतम सिंह को बरी कर दिया। अभियोजन की तरफ से डीजीसी बसंत गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने तर्क दिए।