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Agra News: मां के हत्यारोपी पुत्र की जमानत खारिज
Thu, 23 Feb 2023 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 23 Feb 2023 11:32 PM IST
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मैनपुरी। थाना कुरावली के जींगन चंदाई निवासी सुखदेवी की हत्या करने के आरोपी पुत्र हरिश्चंद्र की जमानत जिला जज अनिल कुमार ने खारिज कर दी है। हरिशचंद्र के भाई सारदेव ने थाना कुरावली में 26 अक्तूबर 2022 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि खेत में काम करने के दौरान हरिश्चंद्र ने मां से अपना हिस्सा मांगा।
मां के मना करने पर उसकी हत्या कर दी। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा के विरोध करने पर जिला जज ने हरिश्चंद्र की जमानत खारिज कर दी है। थाना कुर्रा के विनायकपुर निवासी सीटू और प्रीतम की जानलेवा हमला करने के आरोप में जमानत खारिज हुई है। उन पर गांव के बलराम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बलराम की पत्नी रेनू ने 31 अक्तूबर 2022 को थाना कुर्रा में रिपोर्ट लिखाई थी।
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मां के मना करने पर उसकी हत्या कर दी। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा के विरोध करने पर जिला जज ने हरिश्चंद्र की जमानत खारिज कर दी है। थाना कुर्रा के विनायकपुर निवासी सीटू और प्रीतम की जानलेवा हमला करने के आरोप में जमानत खारिज हुई है। उन पर गांव के बलराम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बलराम की पत्नी रेनू ने 31 अक्तूबर 2022 को थाना कुर्रा में रिपोर्ट लिखाई थी।
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