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मिलावट और बिना पंजीकरण बिक्री करने पर 2.85 लाख का जुर्माना

Wed, 02 Dec 2020 10:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Dec 2020 10:36 PM IST
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02एमएनपी-01-विकास भवन के सामने बिना अनुमति के संचालित चिकिन की दुकानें - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। बिना पंजीकरण के चिकिन की बिक्री करने और मिलावट करने पर एडीएम न्यायालय ने सात लोगों पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को नोटिस जारी कर धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने विगत पांच माह पूर्व विकास भवन के सामने संचालित चिकिन की दुकानों का निरीक्षण किया था। यहां बिना पंजीकरण के चिकिन और मछली की बिक्री की जा रही थी। इतना ही नहीं अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैली थी।
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इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तीन दुकान संचालकों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी ने दुकान संचालित करने वाले प्रवीन कुमार निवासी नगला गोवर्धन पर 60 हजार, आदर्श कश्यप निवासी आश्रम रोड पर 45 हजार और राजीव कुमार निवासी राधारमन रोड पर 65 हजार का जुर्माना लगाया।
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वहीं पूर्व से विचाराधीन चार अन्य मामलों में भी एडीएम ने जुर्माना लगाया है। इसमें रंपुरा निवासी अविनाश कुमार पर बिना पंजीकरण के दुकान संचालित करने पर 15 हजार, करहल निवासी नरेश जैन पर रस्क की पैकिंग में सही जानकारी प्रकाशित न करने पर 45 हजार, बंशीगौहरा निवासी पवन कुमार पर बेसन में मिलावट करने पर 30 हजार और जिरौली निवासी प्रेमप्रकाश पर दूध में मिलावट करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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बेसन में मिला था मटर का आटा, दूध में पानी
दो विक्रेताओं पर बेसन और दूध में मिलावट करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में आई जांच रिपोर्ट के अनुसार बेसन में मटर का आटा मिला था तो वहीं दूध में पानी मिलाने के साथ ही क्रीम निकाली गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया था।

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वर्जन
अपर जिलाधिकारी न्यायालय से बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले चार लोगों समेत कुल सात लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजा गया है।
डॉ. टीआर रावत, अभिहित अधिकारी।
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