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बिना लाइसेंस बिक्री और नमूने फेल होने पर दर्ज किया पांच पर मुकदमा
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मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सबसे अधिक जोर दूध विक्रेताओं और मीट विक्रेताओं पर दिया जा रहा है। उन्हें नियमानुसार लाइसेंस लेकर कही काम करने की चेतावनी भी कई बार दी जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस दूध की बिक्री करते मिले मंजेश कुमार निवासी भगवंतपुर और मीट की बिक्री करते मिले संजीव कुमार निवासी ज्योंती के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुकदमा दायर किया है। इससे पहले भी विभाग द्वारा नौ लोगों पर बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर मुकदमा दायर किया जा चुका है।
वहीं खाद्य पदार्थ के नमूने फेल होने के मामले में भी तीन दुकानदारों पर मुकदमा दायर किया गया है। इसमें नारियल बर्फी का नमूना फेल होने पर उमेश चंद्र निवासी धारऊ पर और मिश्रित दूध के नमूने फेल होने पर तेजपाल निवासी मनौना व संजीव निवासी हवेली के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अपर जिलाधिकारी न्यायालय से सभी को नोटिस जारी किए गए हैं।
बिना लाइसेंस बिक्री पर 20 हजार तक जुर्माना
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक को लाइसेंस लेने और पंजीकरण कराने के लिए जागरूक कर रहा है लेकिन इसके बाद भी दुकानदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ की बिक्री करने और नमूने फेल होने पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद कार्रवाई करेंगे।
रामसुंदर पटेल, अभिहित अधिकारी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सबसे अधिक जोर दूध विक्रेताओं और मीट विक्रेताओं पर दिया जा रहा है। उन्हें नियमानुसार लाइसेंस लेकर कही काम करने की चेतावनी भी कई बार दी जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस दूध की बिक्री करते मिले मंजेश कुमार निवासी भगवंतपुर और मीट की बिक्री करते मिले संजीव कुमार निवासी ज्योंती के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मुकदमा दायर किया है। इससे पहले भी विभाग द्वारा नौ लोगों पर बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर मुकदमा दायर किया जा चुका है।
वहीं खाद्य पदार्थ के नमूने फेल होने के मामले में भी तीन दुकानदारों पर मुकदमा दायर किया गया है। इसमें नारियल बर्फी का नमूना फेल होने पर उमेश चंद्र निवासी धारऊ पर और मिश्रित दूध के नमूने फेल होने पर तेजपाल निवासी मनौना व संजीव निवासी हवेली के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अपर जिलाधिकारी न्यायालय से सभी को नोटिस जारी किए गए हैं।
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बिना लाइसेंस बिक्री पर 20 हजार तक जुर्माना
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक को लाइसेंस लेने और पंजीकरण कराने के लिए जागरूक कर रहा है लेकिन इसके बाद भी दुकानदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ की बिक्री करने और नमूने फेल होने पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद कार्रवाई करेंगे।
रामसुंदर पटेल, अभिहित अधिकारी।