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बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा

Tue, 20 Aug 2019 11:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Aug 2019 11:39 PM IST
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medical store, without lincence
मैनपुरी। जिले में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर का संचालन हो रहा है। इनके संचालक इतने दबंग हैं कि इन्हें कार्रवाई का भी खौफ नहीं है। नोटिस के बाद भी धड़ल्ले से दवाओं की बिक्री जारी है। अब विभाग इन मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने के लिए बेहतर रणनीति बना रहा है।
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दवाओं की बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें भी मरीजों की दवा की बिक्री के लिए फार्मासिस्ट की बाध्यता है। जिले में दबंगों ने इन सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया है। विभाग ने ऐसे 13 मेडिकल स्टोर्स को चिह्नित किया है, जिन्होंने बार-बार नोटिस और मना करने के बाद भी संचालन बंद नहीं किया है।
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विभाग को इन मेडिकल स्टोर्स पर नकली दवाओं की बिक्री की भी आशंका है। संचालक इतने दबंग हैं कि औषधि निरीक्षक भी उनके सामने बेबस हैं। ऐसे में उन्होंने इसकी रिपोर्ट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी आगरा को दी है।
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आगरा से ही सीधे टीम आकर अब इन मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करेगी। जिले में सबसे अधिक कुसमरा और बेवर में ऐसे मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें से अधिकांश मेडिकल स्टोर चिकित्सकों के अस्पताल के आसपास हैं, जहां रोजाना बड़े पैमाने पर दवाओं की बिक्री होती है। बताते चलें कि औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल को एक बार पहले भी मेडिकल स्टोर संचालक धमकी दे चुका है, ऐसे में वे भी उच्चाधिकारियों को कार्रवाई में साथ रखना चाहती हैं।
कौन होगा जिम्मेदार
बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर किसके हैं, इसकी विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर इन मेडिकल स्टोर की दवाओं से कोई घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। हालांकि विभाग तो ऐसे मामलों में एफआईआर कराने की बात कहता है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये ही नहीं पता कि मेडिकल किसका है तो एफआईआर किस पर कराई जाएगी।

मैनपुरी से जुड़े थे नकली दवाओं के तार
छह महीने पहले आगरा में एक नकली दवा बनाने की फैक्टरी पकड़ी गई थी। इस फैक्टरी के तार सीधे मैनपुरी से जुड़े हुए थे। इस दवा की जो भी बिक्री हुई थी, वह शंकर मेडिकल सह्टोर कुरावली के नाम पर हुई थी। ऐसे में मैनपुरी में भी नकली दवाओं की बिक्री से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
बिना लाइसेंस के संचालित होने वाले मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी किया गया है। उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है, जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी।
उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।
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