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मथुरा: खुद को श्रीकृष्ण का वंशज बताने वाले याचिकाकर्ता के दावे पर फिर नहीं हो सकी सुनवाई
Sat, 16 Jan 2021 12:16 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 16 Jan 2021 12:16 AM IST
सार
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर मथुरा की अदालत में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान का वंशज होने का दावा किया है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और पास में शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर हिंदू आर्मी की ओर से दाखिल किए गए दावे पर एक बार फिर से सुनवाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बधोतिया अवकाश पर थीं। इसके कारण हिंदू आर्मी के दावे पर सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख दे दी गई है। दावा अभी स्वीकारा नहीं गया है।
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हिंदू आर्मी के चीफ मनीष यादव ने खुद भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटवाने के लिए दावा पेश किया है। उन्होंने दावे में कहा है कि उनका अधिकार है कि वह अपने पूर्वज की जमीन से शाही मस्जिद ईदगाह के अतिक्रमण को हटवाएं।
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मनीष यादव ने दावे में अदालत से इस जमीन को लेकर पूर्व में हुई समझौते की डिक्री (न्यायिक निर्णय) को रद्द करने की अपील की है। इस पर अदालत ने चार जनवरी को हिंदू आर्मी के दावे में कुछ कागजात की कमी होने के कारण 15 जनवरी की तारीख दी थी। उनसे मामले से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे।
शुक्रवार को मनीष यादव को अदालत में दस्तावेज दाखिल करने पहुंचे थे। लेकिन शुक्रवार को न्यायाधीश के अवकाश पर थे। इसके कारण उनके दावे पर सुनवाई नहीं हो सकी। मनीष यादव ने बताया कि अदालत में न्यायाधीश अवकाश पर थे, जिसके कारण सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख दी गई है।
इससे पहले चल रहा है यह मामला
हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव से पूर्व 'श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर से 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक के लिए रंजना अग्निहोत्री जिला जज की अदालत में वाद दाखिल कर चुकी हैं। दाखिल वाद का पक्षकार बनने के लिए पांच और प्रार्थनापत्र अदालत में दाखिल किए गए थे, जिसका वादी रंजना अग्निहोत्री ने इन प्रार्थनापत्रों का विरोध किया था।
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हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव से पूर्व 'श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर से 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक के लिए रंजना अग्निहोत्री जिला जज की अदालत में वाद दाखिल कर चुकी हैं। दाखिल वाद का पक्षकार बनने के लिए पांच और प्रार्थनापत्र अदालत में दाखिल किए गए थे, जिसका वादी रंजना अग्निहोत्री ने इन प्रार्थनापत्रों का विरोध किया था।
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