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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले की याचिका पर सुनवाई आज, मथुरा में सुरक्षा बढ़ाई गई

Mon, 28 Sep 2020 11:15 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 28 Sep 2020 11:15 AM IST
सार

  • मथुरा की अदालत अगर इस याचिका को स्वीकर कर लेती है तो संबंधित प्रतिवादियों को जारी हो सकता है समन 

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Mathura civil court will hearing on petition filed for claim on Sri Krishna Janmabhoomi
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बराबर में मस्जिद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर मथुरा की अदालत में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। अदालत इस याचिका को लेकर निर्णय कर सकता है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। उधर, याचिका पर सुनवाई को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

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सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान नाम से दाखिल की गई इस याचिका में न्यायालय से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है।
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संबंधित खबर- मथुरा: 'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान' पहुंचे अदालत, जन्मभूमि का मांगा मालिकाना हक
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर अपने मालिकाना हक का दावा करते हुए 'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर से एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेशमणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से यह याचिका दाखिल कराई गई है।

अधिवक्ता हरी शंकर जैन ने बताया कि जमीन पर मालिकाना हक भगवान श्रीकृष्ण विराजमान का है, जबकि 12 अक्तूबर 1968 को कटरा केशव देव की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी द्वारा किया गया। जिसके तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री (न्यायिक निर्णय) की गई। 

'जमीन की डिक्री खत्म की जाए'

याचिका में मांग की गई है कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की जमीन की डिक्री करने का अधिकार सोसाइटी को नहीं हो सकता है। लिहाजा सोसाइटी की जमीन की डिक्री खत्म कर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। 

अधिवक्ता ने बताया कि याचिका में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है।


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